मेरठ सौरभ हत्याकांड: आरोपी मुस्कान 5-7 हफ्ते की गर्भवती, हाई सिक्योरिटी में लाई गई मेडिकल कॉलेज

 हमले के डर के बीच भारी सुरक्षा में जेल से लाया गया बाहर, करीब 2 घंटे चली मेडिकल जांच; पुलिस ने प्रेम प्रसंग को माना हत्या का कारण
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MRT
मेरठ, शुक्रवार: मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान के गर्भवती होने की पुष्टि हो गई है। शुक्रवार सुबह उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला जेल से लाला लाजपत राय (एलएलआरएम) मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां हुए अल्ट्रासाउंड में पता चला कि वह 5-7 हफ्ते (करीब डेढ़ महीने) की गर्भवती है। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे।Read also:-NGO की आड़ में लड़कियों की तस्करी का सनसनीखेज खुलासा, फेसबुक से फंसाकर लाखों में बेचते थे बेटियां

 

जेल अधीक्षक ने की पुष्टि, एक और कैदी गर्भवती
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया, "जिला जेल की महिला बैरक से दो बंदियों, मुस्कान और संगीता, को रूटीन चेकअप और कुछ टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। दोनों का अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें मुस्कान डेढ़ महीने और संगीता तीन महीने की गर्भवती पाई गई हैं।"

 


हाई अलर्ट पर सुरक्षा, 20 दिन बाद जेल से बाहर
मुस्कान की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर हैं। पूर्व में वकीलों द्वारा हमले की कोशिश के बाद प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसी आशंका के चलते शुक्रवार को उसे बेहद कड़ी सुरक्षा और लगभग गोपनीय तरीके से मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज परिसर में भी स्थानीय थाने की पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। करीब 2 घंटे तक मुस्कान मेडिकल कॉलेज में रही, जहां अल्ट्रासाउंड के साथ उसके कुछ अन्य टेस्ट भी हुए। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तत्काल मिल गई, जबकि अन्य जांच रिपोर्ट का इंतजार है। गौरतलब है कि 19 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद मुस्कान आज पूरे 20 दिन बाद पहली बार जेल परिसर से बाहर निकली थी। इससे पहले 2 अप्रैल को वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के लिए सिर्फ अपनी बैरक से वीसी रूम तक गई थी।

 

क्या कहती है जमानत की कानूनी स्थिति?
इस मामले में यह जानना भी अहम है कि कानून गर्भवती महिला कैदियों को कुछ विशेष रियायतें देता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 437 के तहत, कुछ शर्तों के साथ गर्भवती महिलाओं को जमानत दी जा सकती है। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में मानवीय आधार पर गर्भवती महिला आरोपियों को जमानत दी है, यह मानते हुए कि जेल का माहौल बच्चे के जन्म और उसके शुरुआती विकास के लिए अनुकूल नहीं होता।

 

2 अप्रैल को साहिल को देख रो पड़ी थी मुस्कान
इससे पहले 2 अप्रैल को मुस्कान और मामले के सह-आरोपी साहिल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी। जेल सूत्रों के मुताबिक, वीसी रूम में साहिल को देखते ही मुस्कान रो पड़ी थी। दोनों करीब 15 मिनट तक वीसी रूम में रहे लेकिन उन्हें आपस में बात करने की इजाजत नहीं दी गई। जज ने दोनों से नाम और कुछ सवाल पूछने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन यानी 15 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।

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पुलिस जांच: प्रेम प्रसंग बनी वजह, दोनों बराबर के दोषी
मेरठ पुलिस सौरभ हत्याकांड की चार्जशीट को अंतिम रूप दे चुकी है और इसे अगले सप्ताह कोर्ट में दाखिल किए जाने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में हत्या का मकसद तंत्र-मंत्र या जादू-टोना नहीं, बल्कि मुस्कान और साहिल के बीच का प्रेम प्रसंग पाया गया है। पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि मुस्कान पहले भी साहिल के साथ घर से भाग चुकी थी। इसी वजह से सौरभ ने मुस्कान को तलाक देने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच पंचायत भी हुई थी। पुलिस ने अपनी केस डायरी और जांच के आधार पर मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का बराबर का दोषी माना है।
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