UP MLC Election Leave: उत्तर प्रदेश विधान परिषद (Legislative Council) के खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश में 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान के दिन शत-प्रतिशत वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए पात्र मतदाताओं को 'विशेष आकस्मिक अवकाश' (Special Casual Leave) प्रदान किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी कर्मचारी या शिक्षक काम के दबाव के कारण अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।

​सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया शासनादेश

बिजनौर के जिलाधिकारी (DM) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को जारी विज्ञप्ति (संख्या-1/1493315/2026) के अनुपालन में लागू की गई है। शासन ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन कार्य करने वाले उन सभी कर्मचारियों को मतदान के लिए समय दें, जिनका नाम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है।

​किन्हें मिलेगा इस विशेष अवकाश का लाभ?

जिलाधिकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी ऐसे कर्मचारी और शिक्षक जो आगामी विधान परिषद के खण्ड शिक्षक निर्वाचन में 'बोनाफाइड मतदाता' (Bona fide Voters) के रूप में पंजीकृत हैं, वे इस अवकाश के हकदार होंगे। 23 अक्टूबर 2026 (मतदान दिवस) को उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यह विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य (Allowed) किया जाएगा। यह अवकाश कर्मचारी के सामान्य आकस्मिक अवकाशों (Casual Leaves) के कोटे से अलग होगा।

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​लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने पर जोर

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि विधान परिषद चुनावों में अक्सर मतदान प्रतिशत कम रहता है। ऐसे में इस विशेष अवकाश की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र और पंजीकृत मतदाताओं को निर्बाध रूप से मतदान में भाग लेने का अवसर उपलब्ध कराना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस अवकाश का सदुपयोग करते हुए 23 अक्टूबर को अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जाकर वोट जरूर डालें और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।

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