तोते की गवाही से रेप और हत्या के आरोपियों को मिलेगी सजा, बार-बार दोहरा रहा मालकिन के अखिरी शब्द
अदालत में तोते ने तोते ने वहां की स्थानीय भाषा में "नो, पोर एहसान, सोलटेम" यानी की 'नहीं, प्लीज, मुझे जाने दो' कहते हुए सुना है।
Sep 16, 2021, 18:52 IST
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तोते की गवाही के बाद एक महिला की रेप के बाद हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। यह मामला अर्जेंटीना का है यहां 46 साल की एक महिला के साथ दिसंबर 2018 रेप करने के बाद दो लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। जिस वक्त यह वारदात हुई उस वक्त महिला का पालतू ताेता भी वहां मौजूद था और महिला के कहे आखिरी शब्दों को तोता बार-बार दोहरा रहा है। तोते की गवाही को केस में शामिल किया गया है ताकि आरोपियों को सजा दी जा सके।
तोते के जरिए निर्णायक सुराग मिला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला एक घर में किराये पर रहती थी, यहीं उसका शव मिला था। महिला से रेप और और उसकी हत्या में की गई थी। इस घर में उसके साथ दो अन्य लोग 53 साल के मिगुएल रोलन और 65 साल के जॉर्ज अल्वारेज़ भी रहते थे। अब स्थानीय अदालत में इस केस को लेकर पुलिस ने बताया है कि फ्लैटमेट्स की जांच के बाद उन्हें एक तोते के जरिए निर्णायक सुराग मिला है। Read ALso : "घर के सामने अपने अंडरगारमेंट्स सुखाकर मेरे पति को आकर्षित करती है पड़ोसन"; महिला की अजीब शिकायत पर पुलिस हैरत में
मालकिन के आखिरी शब्दों को बार-बार दोहरा रहा तोता
अर्जेंटीना के सैन इसिड्रो की एक अदालत में तोते ने वहां की स्थानीय भाषा में "नो, पोर एहसान, सोलटेम" यानी की 'नहीं, प्लीज, मुझे जाने दो' कहते हुए सुना है। इसको लेकर पुलिस ने बताया कि यह तोता घटना के वक्त वहीं मौजूद था। पुलिस के मुताबिक तोताी उस महिला का था, जिसकी आरोपियों ने रेप के बाद हत्या कर दी थी। पुलिस के दावे के मुताबिक अपनी मालकिन के आखिरी शब्दों को सुनने के बाद सदमे में तोता बार-बार इसे दोहरा रहा है। Read ALso : Sperm Filled Syringe : महिला को लगाया वीर्य से भरा इंजेक्शन, गुस्साए जज ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
पड़ोसी के बयान भी केस में शामिल
महिला के एक पड़ोसी ने भी कथित तौर पर यह कहते हुए सुना, "तुमने मुझे क्यों पीटा?" तोते की गवाही के अलावा, मुख्य अभियोजक बिबियाना सैंटेला ने उस पड़ोसी के बयान को भी गवाह के तौर पर केस में शामिल किया है। डीएनए रिपोर्ट और दांतों के निशान ने अभियोजन के आरोपों का सही ठहराने में अहम भूमिका निभाई है। दोनों आरोपियों पर रेप और हत्या का मुकदमा चलाया गया है और दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है।