अब बार-बार KYC कराने परेशानी खत्म, हुई शुरू CKYC, जानिए क्या है Central KYC के प्रोसेस का आसान तरीका.....

CKYC नियम: आपने KYC यानी 'नो योर कस्टमर' के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपका बैंक में खाता है तो KYC भी करानी होगी। यानी आपने अपना आधार कार्ड, पैन आदि बैंक को दे दिया होगा। किसी दूसरे बैंक में खाता या एफडी आदि खोलते समय केवाईसी  (KYC) जरूर कराई होगी। केंद्र सरकार अब CKYC यानी सेंट्रल KYC पर जोर दे रही है। जानिए CKYC क्या होती है। 
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Central KYC
CKYC नियम: अगर आप अलग-अलग बैंकों में खाता खोलते हैं, एफडी या किसी अन्य बचत योजना के लिए खाता खोलते हैं या शेयर बाजार में निवेश के लिए डीमैट खाता खोलते हैं, तो आपको हर जगह केवाईसी करानी होगी। इससे न सिर्फ समय बर्बाद होता है बल्कि परेशानी भी होती है। इससे बचने के लिए केंद्र सरकार सेंट्रल केवाईसी लेकर आई है। CKYC कराने के बाद आपको बार-बार KYC कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले ही आपके पास किसी भी बैंकिंग या वित्तीय संस्थान में एक से अधिक हों। CKYC को यूनिफ़ॉर्म KYC भी कहा जाता है। READ ALSO:-धर्म परिवर्तन वैध, लेकिन छिपाकर ना किया जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत हो-इलाहाबाद हाईकोर्ट

 

जानिए क्या होती है CKYC
यह आपकी केवाईसी (KYC) से संबंधित जानकारी का एक डेटाबेस है जिसे किसी भी वित्तीय क्षेत्र (Bank, Investment Company Etc) आदि के साथ साझा किया जा सकता है। यह 14 अंकों का एक नंबर देता है। जहां भी केवाईसी (KYC) की आवश्यकता होती है, इस नंबर का उपयोग किया जाता है। इससे आपको न तो बार-बार दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे और न ही बार-बार बैंक आदि जाने की जरूरत पड़ेगी। हालाँकि, CKYC करवाना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो वित्तीय क्षेत्र का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं।

 

CKYC कहाँ किया जाएगा?
SEBI, RBI, IRDAI and PFRDA के अंतर्गत आने वाले वित्तीय संस्थान हैं, जहां आप सीकेवाईसी CKYC करवा सकते हैं। अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है तो आप उस बैंक की शाखा में जाकर CKYC करा सकते हैं। सभी बैंक RBI के नियमों के तहत काम करते हैं। CKYC प्रक्रिया को पूरा होने में 15 दिन तक का समय लग सकता है।

 

CKYC के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज:
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड या कोई ऐसा दस्तावेज़ जिसमें घर का पता लिखा हो, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। 
  • पासपोर्ट के आकार की फोटो।

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इस तरह आपको 14 अंकों का नंबर मिल जाएगा
जब ग्राहक सीकेवाईसी (CKYC) के लिए सभी दस्तावेज जमा कर देगा, तो बैंक या कोई अन्य वित्तीय संस्थान उन दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करेगा। अगर सभी दस्तावेज सही पाए गए तो ग्राहक को CKYC का 14 अंकों का नंबर ई-मेल और एसएमएस (SMS) के जरिए भेज दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 20 दिन तक का समय लग सकता है। यह नंबर मिलने के बाद वह वित्तीय संस्थान आपके रिकॉर्ड SEBI, RBI, IRDAI and PFRDA को उपलब्ध करा देगा जिससे आपको हर जगह केवाईसी (CKYC) नहीं करानी पड़ेगी।

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ये फायदे होते हैं CKYC के 
  • यदि आपके पास एक से अधिक वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक खाता, डीमैट खाता, एफडी, बीमा आदि में खाते हैं तो समय-समय पर केवाईसी (KYC) करानी होगी। अगर आप CKYC करा लेते हैं तो आपको बार-बार KYC कराने से मुक्ति मिल जाएगी।
  • यह वित्तीय संस्थानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें ग्राहक की केवाईसी (KYC) कराने के लिए बार-बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। 

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