DL and RC Validity: एक्सपायर डीएल और आरसी को करा लें रिन्यू,10 दिन बाद कटने शुरू हो जाएंगे चालान
डेडलाइन की तारीख 31 अक्टूबर तक ही थी। जो कि अब जल्द आने वाली है। इस लिए अगर आपका डीएल एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू करा लें, वरना आपका चालान कट सकता है।
Oct 20, 2021, 10:07 IST
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DL and RC Validity: कोरोना काल का समय खत्म होने को है। आपको जानकारी हो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पहले आदेश दिए थे कि जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन की आरसी एक्सपायर हो गई है तो उनका चालान नहीं किया जाएगा। परंतु यह तारीख 31 अक्टूबर तक ही थी। जो कि अब जल्द आने वाली है। इस लिए अगर आपका डीएल एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू करा लें, वरना आपका चालान कट सकता है।
सरकार का नहीं आया कोई आदेश
जानकारी हो कि डीएल और आरसी एक्सपायरी में छूट को लेकर सरकार कई बार डेट बढ़ा चुकी है। परंतु अब 31 अक्टूबर अंतिम तिथि आ गई है अभी सरकार का कोई आदेश नहीं आया है। माहौल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अब इसमें छूट को आगे नहीं बढ़ाएगी। इस लिए बहतर होगा कि आप एक्सपायर हो चुके डीएल, आरसी को रिन्यू करा लें। यह भी पढ़ें - Punjab Election 2022: अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह, भाजपा संग सीट अरेंजमेंट के संकेत।
आपको पता होगा कि पहले 30 मार्च 2020 को इन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई गई थी। फिर जून 2020 में डेडलाइन बढ़ा दी गई। उसके बाद फिर से 24 अगस्त को आखिरी तारीख बढ़ाई गई। फिर दिसंबर 2020 और मार्च 2021 में डेडलाइन बढ़ी। इसके बाद जून 2021 और अब 30 सितंबर को इन सभी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। अब देखना है कि कोई नया आदेश आता है या नहीं। Read also : मेरठ : जिलाध्यक्ष ने कहा- प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का 28 अक्टूबर को मवाना रोड रजपुरा में होगा भव्य स्वागत
राजधानी में है 30 नवंबर
जानकारी हो कि दिल्ली सरकार ने वाहनों की आरसी, डीएल से संबंधित छूट की डेडलाइन 30 नवंबर तक की हुई है। इस लिए अभी दिल्ली में एक माह शेष है। परंतु यूपी सहित अन्य राज्यों में अभी केंद्र की ओर से कोई नया आदेश नहीं आया है जिसमें डेडलाइन को बढ़ाया जाता है। यह भी पढ़ें - UP Assembly Election 2022: यूपी में अब प्रियंका गांधी के ही सलाकार और प्रदेश उपाध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी।