UP : संपत्ति का बंटवारा हो या परिजनों के नाम नामांतरण, अब 5000 रुपये में आसानी से हो जाएगा निपटारा, UP सरकार देने जा रही ये बड़ी सुविधा

 सरकार आम आदमी के लिए जीवन जीने में आसानी का माहौल बना रही है। जिसमें संपत्ति के बंटवारे और प्रबंधन के लिए जल्द ही एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस व्यवस्था में पीढ़ियों की संपत्ति का बंटवारा बिना किसी विवाद के आसानी से हो सकेगा। इसके अलावा, कोई व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए भी अपनी अचल संपत्ति अपने परिवार के सदस्यों के नाम कर सकेगा।
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उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अक्सर पुरानी संपत्ति को लेकर विवाद होते रहते हैं। इसके चलते लोग सालों कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। कई हत्याएं भी हो जाती हैं, यह मुद्दा अपराध को बढ़ाने में अहम योगदान देता है। लेकिन अब यूपी सरकार अपने लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए काम कर रही है। READ ALSO:-उत्तर प्रदेश में क्या उपचुनाव के पहले बढ़ेगी बिजली दरें? ग्राहकों पर बोझ डालने को लेकर बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया

 

सरकार आम आदमी के लिए ईज ऑफ लिविंग का माहौल तैयार कर रही है। जिसमें संपत्ति के बंटवारे और प्रबंधन के लिए जल्द ही एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस व्यवस्था में पीढ़ियों की संपत्ति का बंटवारा बिना किसी विवाद के आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए भी अपनी अचल संपत्ति अपने परिजनों के नाम कर सकेगा।

 

5000 होगी स्टांप ड्यूटी
सिर्फ 5,000 रुपये की स्टांप ड्यूटी पर अपनी अचल संपत्ति रक्त संबंधियों को हस्तांतरित करने की बड़ी सुविधा देने के बाद अब उत्तर प्रदेश में पारिवारिक बंटवारे और प्रबंधन में भी बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को संपत्ति हस्तांतरित करने पर देय स्टांप शुल्क भी 5,000 रुपये निर्धारित किया जाए। 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक खर्च के कारण परिवार में बंटवारे की स्थिति में अक्सर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और कोर्ट में केस भी दायर हो जाते हैं। न्यूनतम स्टांप शुल्क होने से परिवार के सदस्यों के बीच समझौता आसान हो जाएगा। 

 

संपत्ति के बंटवारे में होगा सरलीकरण 
मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। संपत्ति के बंटवारे और निपटान प्रक्रिया में सरलीकरण से लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी। 

 

ऐसे होता है बंटवारा 
  • बंटवारे के दस्तावेज में बंटवारे वाली संपत्ति में सभी पक्षकार संयुक्त हिस्सेदार होते हैं और उनके बीच बंटवारा होता है। 
  • विभाजन विलेख में प्रस्तावित छूट उसी मृतक व्यक्ति के सभी वंशजों को कवर करेगी, जो सह-स्वामी हैं, यानी अगर दादा की मूल संपत्ति में वर्तमान जीवित शेयरधारक चाचा/भतीजा/भतीजी हैं, तो वे इसका लाभ उठा सकते हैं।

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यह है समझौता
  • समझौता विलेख में, समझौता करने वाला पक्ष (जीवित) अपनी विस्तृत संपत्ति को कई पक्षों के बीच निपटाता है।
  • समझौता विलेख में प्रस्तावित छूट के तहत, समझौता करने वाला पक्ष अपने सभी वंशजों/वंशजों के पक्ष में समझौता कर सकता है, जो किसी भी पीढ़ी के हैं। यानी अगर परदादा या परदादी जीवित हैं, तो संपत्ति उनके पक्ष में तय की जा सकती है, और अगर परपोता/परपोती जीवित हैं, तो उनके पक्ष में भी तय की जा सकती है।

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