UP : जनिए क्या होता है ग्रीन टैक्स, पुरानी कार चलाना अब पड़ेगा महंगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला

 उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। ऐसे में अब वाहन चालकों को 15% अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
 | 
green tax
लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। इस बीच सरकार ने फैसला किया है कि 15 साल पुराने वाहनों पर अब 10 फीसदी की जगह 25 फीसदी ग्रीन टैक्स देना होगा। ग्रीन टैक्स के नाम पर टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अफसरों की मानें तो ग्रीन टैक्स की बढ़ी हुई रकम अक्टूबर तक लागू हो जाएगी। वहीं डीजल और पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 1 से 5 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है।READ ALSO:-मेरठ : हाईवे पर भीषण हादसा; खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार ईको कार, दो भाइयों समेत तीन लोगों की मौत

 

मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ग्रीन टैक्स की वैधता सिर्फ 5 साल की होती है। अगर कोई वाहन एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराता है तो एकमुश्त टैक्स का 25 फीसदी चुकाना होगा। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैध रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2015 में कोई वाहन खरीदा और उसके रजिस्ट्रेशन पर 1 लाख रुपए टैक्स चुकाया तो 15 साल बाद 2030 में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वाहन मालिक को 25 हजार रुपए ग्रीन टैक्स देना होगा। यह टैक्स भी अगले 5 साल तक ही वैध रहेगा। इसके बाद अगर वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना है तो साल 2035 में फिर से 25 हजार रुपए ग्रीन टैक्स के तौर पर चुकाने होंगे।

 KINATIC

ऐसे लगता है ग्रीन टैक्स
किसी वाहन की तय समय सीमा पूरी होने के बाद उसे दोबारा रजिस्टर कराना होता है। तब जैसे कि नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय 1 लाख रुपए टैक्स जमा होता है। इस पर अभी 10 हजार रुपए ग्रीन टैक्स जमा होता है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, जब वाहन के 15 साल पूरे हो जाएंगे तो उसे दोबारा रजिस्टर कराना होगा और 25 हजार रुपए ग्रीन टैक्स के तौर पर जमा कराने होंगे।
sonu

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।