UP : गायों के साथ गंदा काम करने वाले आरोपी को पशु क्रूरता के मामले में हाईकोर्ट से लगा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 के पशु क्रूरता मामले में आरोपी को बड़ा झटका दिया है।  जहां कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गायों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी हरि किशन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 
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Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 के पशु क्रूरता मामले में आरोपी को बड़ा झटका दिया है। जहां कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गायों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी हरि किशन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने जून 2023 में तत्कालीन आईपीसी की धारा 377 के तहत हापुड़ की नगर कोतवाली में उसके खिलाफ केस दर्ज कर हरि किशन को गिरफ्तार किया था।READ ALSO:-अपने आप में मस्त होकर बीड़ी पी रहा था शख्स...फिल्मी स्टाइल में माचिस की तिली फेंकी लगाई खुद को लगाई आग; Video वायरल

 

वायरल हो गया था वीडियो 
आरोपी का गौशाला में गायों के साथ यौन संबंध बनाने का वीडियो सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट में गायों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की पुष्टि हुई थी। बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
KINATIC

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