UP डिजिटल मीडिया नीति 2024 : UP में फेसबुक-इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो बनाने पर मिलेंगे पैसे, रोजगार के साथ सरकार देगी लाखों की सैलरी!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में UP डिजिटल मीडिया नीति-(2024 UP Digital Media Policy-2024) को मंजूरी दे दी गई है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सोशल मीडिया पर देश विरोधी या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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Digital Media Policy 2024
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जिसमें यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 भी शामिल है। इसके तहत फेसबुक-इंस्टा से लेकर यूट्यूबर्स के लिए खुशखबरी है। सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसियों और फर्मों के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। सरकार का मकसद लोगों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है, जिसके लिए डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।READ ALSO:-मेरठ सेक्स स्कैंडल : 20 लड़कों के साथ कुकर्म करने वाला गिरफ्तार, हिडन कैमरे से करता था रिकॉर्ड, कुकर्म के शिकार पांच बच्चे नाबालिग

 

दूसरी ओर, सरकार के कार्यों के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया नीति तैयार की गई है। इसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान किया जाएगा। इन्फ्लुएंसर को सूचना विभाग में पंजीकरण भी कराना होगा। एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी ऐसी ही श्रेणी बनाई गई है। इनके लिए चार अलग-अलग ग्रुप बनाए गए हैं।

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सोशल मीडिया पर विज्ञापन की व्यवस्था
फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर राज्य सरकार की योजनाओं के लिए पोस्ट करने वाली एजेंसी-फर्मों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नीति के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर को भुगतान के लिए चार श्रेणियां बनाई गई हैं। जिसमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट, इंफ्लुएंसर के लिए अधिकतम सीमा क्रमश: 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रति माह तय की गई है। इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के भुगतान की श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमश: 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति माह तय की गई है।

 


सोशल मीडिया पर देश विरोधी या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। अभी तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन नई नीति से दोषियों पर शिकंजा कसेगा।

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राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई
राज्य सरकार सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी, अश्लील और अभद्र पोस्ट करने वाले तत्वों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सरकार की नीति से दोषियों को तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही अश्लील और अभद्र पोस्ट करने वालों पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी किया जा सकेगा। बता दें कि केंद्र सरकार इस संबंध में तीन साल पहले ही इंटरमीडिएट गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी कर चुकी है।
SONU

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