UP : दुष्कर्म मामले में BJP विधायक को 25 साल की जेल, सजा कम करने की कोर्ट से लगता रहा गुहार, 10 लाख रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड को एक लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है। सोनभद्र जिले के विशेष न्यायाधीश (MP-MLA Court) एहसानुल्लाह खान की अदालत ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की थी।
Dec 15, 2023, 15:46 IST
|
सोनभद्र से भारतीय जनता पार्टी विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के आरोप में 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। MP/MLA कोर्ट ने विधायक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि पीड़िता को दी जाएगी। दुद्धी विधानसभा सीट से विधायक रामदुलार ने कोर्ट से सजा कम करने की गुहार लगाई। कहा कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसलिए कम सजा दी जाए।READ ALSO:-Krishna Janmabhoomi-Idgah Dispute : SC से मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार
आपको बता दें कि पूरा मामला 2014 का है। पॉक्सो और रेप मामले में 4 नवंबर 2014 से सुनवाई चल रही थी। इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को विधायक को धारा 376 और 201 के तहत दोषी करार दिया था। IPC फैसला सुनाए जाने पर वादी पीड़िता के भाई ने कहा कि आज न्याय की जीत हुई है। उधर, विधायक के बेटों ने कोर्ट से दया की अपील करते हुए कम सजा की मांग की है।
गौरतलब है कि 2014 में प्रधानमंत्री रहते हुए रामदुलारे गोंड पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा था। इसके बाद नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में केस दर्ज हुआ और 9 साल की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है। आपको बता दें कि रेप के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और एक साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। वादी पीड़िता के भाई ने बताया कि इन 9 वर्षों की लड़ाई के दौरान विधायक द्वारा तमाम तरह की धमकियां और प्रलोभन दिये गये। सिर्फ पिटाई ही नहीं उनके बेटों ने उन्हें जान से मारने और गांव से बाहर निकाल देने की धमकी भी दी।
पीड़िता को बालिग बताने के लिए बनाया फर्जी प्रमाणपत्र
विधायक पर पीड़िता को बालिग घोषित कराने की साजिश रचने का भी आरोप लगा। उसने पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाया और उसकी जन्मतिथि भी बढ़वा ली।
विधायक पर पीड़िता को बालिग घोषित कराने की साजिश रचने का भी आरोप लगा। उसने पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाया और उसकी जन्मतिथि भी बढ़वा ली।
विधायक ने धमकी दी, लेकिन डटा रहा- पीड़िता का भाई
पीड़िता के भाई ने बताया कि घटना के बाद विधायक रामदुलार गोंड उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन और धमकियां देते रहे, लेकिन वह विधायक की धमकियों से नहीं डरे और कोर्ट में अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। पीड़िता के भाई ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। आज उन्हें न्याय मिला है।
पीड़िता के भाई ने बताया कि घटना के बाद विधायक रामदुलार गोंड उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन और धमकियां देते रहे, लेकिन वह विधायक की धमकियों से नहीं डरे और कोर्ट में अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। पीड़िता के भाई ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। आज उन्हें न्याय मिला है।
2022 में दुद्धी विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे
पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि 4 नवंबर 2014 को BJP विधायक द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। विशेष MP-MLA कोर्ट ने विधायक को रेप मामले में दोषी पाया और 25 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि रामदुलार गोड़ सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से BJP विधायक हैं।
पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि 4 नवंबर 2014 को BJP विधायक द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। विशेष MP-MLA कोर्ट ने विधायक को रेप मामले में दोषी पाया और 25 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि रामदुलार गोड़ सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से BJP विधायक हैं।