Krishna Janmabhoomi-Idgah Dispute : SC से मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे की मंजूरी दे दी थी और स्पष्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी आदेश दिया था। यह सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद से थोड़ा अलग होगा क्योंकि कोर्ट ने वहां वैज्ञानिक सर्वे कराया था। शाही ईदगाह मस्जिद पर अब यह सर्वे नहीं किया जाएगा।
Updated: Dec 15, 2023, 14:41 IST
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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वेक्षण का आदेश दिया। आदेश के अगले दिन यानी शुक्रवार को शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल, शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी मामलों की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। READ ALSO:-UP : पहले मां की हत्या की, फिर शव को बैग में रखकर संगम में प्रवाहित करने के लिए युवक पहुंच गया प्रयागराज, वजह जानकर हैरान रह गई पुलिस
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर सर्वे कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे। यहां सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा सभी मामले अपने पास ट्रांसफर करने का मामला लंबित है। कानून के मुताबिक नए आदेश के लिए नई याचिका दायर करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 9 जनवरी को करेगा।
#WATCH दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट… pic.twitter.com/vimCsAjG5p
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 15, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारे यहां सिर्फ ट्रांसफर का मामला है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट द्वारा कोई आदेश दिया जाता है तो उसे पार्टी को नए सिरे से चुनौती देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। लेकिन अगर कोई पक्ष चाहे तो पक्ष रख सकता है।
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई में आशंका जताई थी और वही हुआ। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे। हालांकि, वकील हुजैफा ने आगे कहा कि हाई कोर्ट 18 दिसंबर को सर्वे को लेकर अपना आदेश देने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों हैं और वहां कोई अवकाश पीठ नहीं है।
इससे पहले गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर बड़ा फैसला सुनाया और सर्वे कराने की मंजूरी दे दी। ASI सर्वे की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यहां श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटी मस्जिद में सर्वे कराने की मांग की गई। इसे लेकर 18 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा मस्जिद में सर्वे कराने की मंजूरी देने के साथ ही यह भी आदेश दिया कि स्पष्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए। हालांकि, यह वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से थोड़ा अलग सर्वे होगा। कोर्ट ने ज्ञानवापी में वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया था।
मथुरा शाही मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर कौन होंगे? और इस सर्वे के लिए कितने दिन दिए जायेंगे? इस पर अगले हफ्ते (18 दिसंबर) इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मयंक कुमार जैन ने पिछले महीने 16 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद?
गौरतलब है कि कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह का यह विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है। जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं सदी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। याचिका में हिंदू पक्ष ने मस्जिद की दीवारों पर कमल के फूल और शेषनाग की आकृतियां होने का दावा करते हुए सर्वेक्षण की मांग की थी। कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद में कुल 18 मामले हैं, जिनकी सुनवाई अब हाई कोर्ट में हो रही है। जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्षों के अपने-अपने दावे हैं।
गौरतलब है कि कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह का यह विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है। जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं सदी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। याचिका में हिंदू पक्ष ने मस्जिद की दीवारों पर कमल के फूल और शेषनाग की आकृतियां होने का दावा करते हुए सर्वेक्षण की मांग की थी। कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद में कुल 18 मामले हैं, जिनकी सुनवाई अब हाई कोर्ट में हो रही है। जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्षों के अपने-अपने दावे हैं।