UP : पान-मसाला खाने वालों के लिए बुरी खबर, UP की योगी सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश, जानिए कब से होगा लागू?

 उत्तर प्रदेश में आज से पान-मसाला और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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उत्तर प्रदेश में पान मसाला खाने वालों के लिए काम की खबर है। दरअसल, तंबाकू चबाने वालों के लिए बुरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने प्रदेश में पान मसाला, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जो आज 1 जून 2024 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।READ ALSO:-कोरोना के बाद देश में एक और जानलेवा बीमारी ने दी दस्तक! ओडिशा के तीन लोग संक्रमित पाए गए

 

अब प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू की बिक्री, खरीद, भंडारण, निर्माण, आपूर्ति पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश हैं। आदेश की अधिसूचना लागू हो गई है और संबंधित विभागों को आज से ही कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

 

अधिसूचना में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रख्यापित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री का प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अन्तर्गत किसी भी खाद्य उत्पाद में तम्बाकू एवं निकोटीन के घटक के रूप में प्रयोग को प्रतिबन्धित किया गया है, जिसके क्रम में दिनांक 01.04.2013 से उत्तर प्रदेश राज्य में तम्बाकू युक्त पान-मसाला/गुटखा के विनिर्माण/पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय को प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त विनियम 2:3.4 से यह सिद्ध होता है कि तम्बाकू सम्भावित मिलावट है।

 

अधिसूचना में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान-मसाला निर्माण इकाइयां पान-मसाला या किसी अन्य ब्राण्ड नाम से तम्बाकू का निर्माण कर रही हैं तथा पान-मसाला पाउच के साथ तम्बाकू पाउच का भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 23.09.2016 को केन्द्रीय सुपारी विपणन निगम एवं अन्य बनाम भारत संघ नामक स्थानांतरण प्रकरण (सिविल) संख्या 1/2010 में उपरोक्त विनियम 2.3.4 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किया है। विनिर्माण इकाइयों द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड के पान-मसाला के साथ तम्बाकू का विनिर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय करने से उपरोक्त विनियम की भावना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। 

 

अधिसूचना में आदेश दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (ए) के तहत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य के मद्देनजर एक ही परिसर में एक ही ब्रांड नाम या भिन्न ब्रांड नाम से मिलावटी तम्बाकू निकोटीन युक्त पान-मसाला का विनिर्माण/पैकिंग, भंडारण, वितरण एवं विक्रय 01.06.2024 से प्रतिबंधित किया जाता है। विभाग की टीमों को छापेमारी के निर्देश

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योगी सरकार की ओर से जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पान मसाला बनाने वाली कंपनियां और सप्लायर आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि राज्य सरकारें नियमों का पालन कराएं। प्रदेश में पान मसाला पर प्रतिबंध लगाएं। आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नया आदेश जारी कर अधिकारियों को एक जून से इसे प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें छापेमारी करेंगी। गली-मोहल्लों और चौराहों पर पान मसाला बेचने वालों पर नजर रखेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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