मुस्लिम पक्ष को झटका, पूजा की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दिया हाईकोर्ट जाने का सुझाव

 मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी ताकि इस बीच मुस्लिम पक्ष अन्य कानूनी राहत विकल्प आजमा सके। 
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ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में इबादत का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. कल बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने पूजा करने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद विवाद गहरा गया। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। READ ALSO:-UP : कोर्ट के फैसले के बाद हिन्दू संगठन के कुछ लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद लिखे बोर्ड पर लिख दिया मंदिर, देखें वीडियो

 

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज इस पर संज्ञान लिया. हालाँकि, उन्होंने मस्जिद व्यवस्था समिति को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने को कहा है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाने वाली है। 

 


कमेटी सुबह तीन बजे कोर्ट पहुंची
ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम में वकील फ़ुज़ैल अयूबी, निज़ाम पाशा और आकांशा शामिल थे। उन्होंने आज सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके। आज सुबह 3 बजे मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब एक घंटे तक बातचीत की। 

 

SC ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। दस्तावेज देखने के बाद सीजेआई ने फिलहाल मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जाने को कहा है। संभव है कि अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस फैसले को रोकने के लिए हाई कोर्ट जाएगी। 

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देर रात पूजा-आरती
कल कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी में मस्जिद का एक तहखाना व्यास जी के लिए खोल दिया गया। इसके बाद बुधवार-गुरुवार की देर रात वहां पूजा-आरती की खबरें हैं। वर्तमान में बनारस के कमिश्नर कौशल राज शर्मा हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी कोर्ट के फैसले के मुताबिक पूजा और आरती होगी। 
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