UP : संभल में सुरक्षा कड़ी, बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध 10 दिसंबर तक बढ़ाया गया

 संभल जिले में हुई हिंसा के बाद बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है।
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SAMBHAL
जिले में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा का मामला सामने आया था। इसके बाद से जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया ने कहा, "कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 10 दिसंबर तक जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा।" READ ALSO:-मेरठ : प्रेमिका ने प्रेमी की मां की चाकू घोंपकर की हत्या, बेटे से प्रेम प्रसंग का करती थी विरोध, पुलिस के सामने कबूला जुर्म

 

समाजवादी पार्टी नेताओं को जाने से रोका गया 
दरअसल, हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले कई दिनों से संभल जाने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में समाजवादी पार्टी ने कहा, ''संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित सपा प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के घरों पर सरकार द्वारा पुलिस तैनात करने और उन्हें संभल जाने से रोकने की घटना बेहद निंदनीय और अलोकतांत्रिक है। भाजपा सरकार संभल हिंसा का सच छिपा रही है। सपा प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने दिया जाना चाहिए।'' 

 

कांग्रेस ने भी संभल जाने की बात कही 
इस बीच, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि संभल मामले की जानकारी लेने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिसंबर को वहां जाएगा। इस बीच, माता प्रसाद पांडेय ने लखनऊ में अपने आवास के बाहर कहा, ''गृह सचिव संजय प्रसाद ने मुझे फोन करके संभल न जाने का अनुरोध किया था। 

 

संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने भी मुझे फोन करके बताया कि जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए मैं अब पार्टी कार्यालय जाकर इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा।

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सर्वेक्षण को लेकर हिंसा
बता दें कि 19 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर संभल में पहली बार जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था। इसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के दौरान मस्जिद के पास हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें पथराव भी हुआ था और चार लोगों की मौत हो गई थी जबकि 25 लोग घायल हो गए थे। बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दिया था जिसमें दावा किया गया था कि जिस जगह जामा मस्जिद है, वहां कभी हरिहर मंदिर था।
SONU

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