मेरठ: पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटे इमरान को गैंगस्टर में हाईकोर्ट से जमानत मिली

 गैंगस्टर मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे इमरान को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। याकूब और उसके दूसरे बेटे फिरोज ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जो की अभी विचाराधीन है।
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Haji YAQUB & HIS SON IMRAN
 गैंगस्टर मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे इमरान को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। याकूब कुरैशी और उसके दूसरे बेटे फिरोज ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जो अभी विचाराधीन है। वकील अनिल बख्शी का कहना है कि पुलिस ने याकूब कुरैशी और उसके परिवार के खिलाफ गलत केस दर्ज किया है।  वह जल्द ही जेल से बाहर होगा।Read Also:-मेरठ : तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी हाजी इजलाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत, इसे लेकर कोतवाली में अलर्ट जारी

 

पुलिस ने 31 मार्च 2022 को अलीपुर, हापुड़ रोड स्थित याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में छापेमारी कर अवैध मीट पैकिंग का भंडाफोड़ किया था। मौके से 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। याकूब और उसकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान, फिरोज, मैनेजर मोहित त्यागी समेत सात आरोपी फरार थे।  पुलिस ने 11 नवंबर को याकूब कुरैशी और उसके परिवार के खिलाफ खरखौदा थाने में गैंगस्टर का मामला दर्ज किया था। इसके बाद नवंबर 2022 में फिरोज ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जेल चला गया था।

 

इसके बाद छह जनवरी 2023 को याकूब कुरैशी और इमरान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। याकूब कुरैशी सोनभद्र, इमरान बलरामपुर और फिरोज सिद्धार्थनगर जेल में बंद हैं। अधिवक्ता अनिल बख्शी का कहना है कि मांस की अवैध पैकिंग के मामले में तीनों बाप-बेटों को जमानत मिल गई है। गैंगस्टर के दूसरे मामले में भी मंगलवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। याकूब कुरैशी और फिरोज का ट्रायल अभी बाकी बचा है।
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