कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा: सरकार ने बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए जारी की गाइडलाइन, प्रदेश के सभी यूपी बोर्डों के स्कूलों पर होगी लागू

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up board school

कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के चलते स्कूल किसी भी छात्र को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले माता-पिता की सहमति लेनी होगी। शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर गाइडलाइन जारी की है। यह राज्य के सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। परिषद सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने संभागीय संयुक्त निदेशक शिक्षा और डीआईओएस को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। स्कूलों को विकल्प के तौर पर ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। यदि विद्यालय में किसी में सर्दी, बुखार आदि के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे चिकित्सकीय परामर्श के साथ उनके घर भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई भी कार्यक्रम तभी आयोजित किया जाए जब उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।READ ALSO:-नए साल की पार्टी पर ओमिक्रॉन का साया: रात 11 बजे से पहले बंद हो जाएंगे होटल-पब, सेलिब्रेशन न होने से उद्योग जगत को करोड़ों रुपये नुक्सान

प्रार्थना सभा में भी लागू होना चाहिए नियम
यदि विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है या किसी प्रकार की खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधि हो रही है तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए। शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण भी अनिवार्य किया जाए।

स्कूल को रोजाना सेनेटाइज करें
स्कूलों को रोजाना सैनिटाइज करना होगा। प्रवेश करते समय शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की थर्मल स्कैनिंग की जानी चाहिए। गेट पर ही हैंडवाशिंग और हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए। स्कूल की छुट्टियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्कूल के अंदर भी कम से कम छह फीट की दूरी का पालन किया जाए। स्कूली वाहनों को भी रोजाना सैनिटाइज किया जाए। बसों आदि के अंदर भी शारीरिक दूरी बनाकर रखी जाए।

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