पति अपनी पत्नी से यौन इच्छा को जाहिर नहीं करेगा तो कहां जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट, जानिए क्या है पूरा मामला?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक मामला आया, जिसमें एक महिला ने अपने पति पर दहेज और मारपीट का आरोप लगाया। कोर्ट ने दहेज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच यौन संबंधों को लेकर विवाद था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति नैतिक रूप से सभ्य समाज में अपनी पत्नी के सामने अपनी यौन इच्छा व्यक्त नहीं करता है, तो वह कहां जाएगा?
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Allahabad High Court
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में दहेज से जुड़ा एक मामला सामने आया है। जहां कोर्ट ने पूरी दलील सुनने के बाद दहेज के आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ दहेज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप निराधार हैं और ये आरोप दंपत्ति के बीच चल रहे निजी विवादों के कारण लगाए गए हैं। READ ALSO:-मेरठ : पुलिस की तत्परता से युवक की बची जान, 7 मिनट में पहुंचकर फंदे से उतारा, युवक ने फोन कर बताया-मैं सुसाइड करने जा रहा हूं

 

इस मामले में महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर आरोप लगाया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और पति का परिवार उससे दहेज की मांग करता है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और 3 अक्टूबर को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने दहेज की मांग को खारिज कर दिया। दंपत्ति के बीच यौन संबंधों को लेकर विवाद है, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, अगर पति पत्नी से यौन इच्छा जाहिर नहीं करेगा तो वह कहां जाएगा। 

 

कोर्ट ने आरोपों को खारिज किया जज अनीश कुमार गुप्ता ने पति प्रांजल शर्मा और ससुराल वालों के खिलाफ मामला खारिज करते हुए कहा कि सबूत और गवाहों के बयान दहेज के लिए उत्पीड़न के दावों का समर्थन नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा, दंपत्ति के बीच यौन संबंधों से जुड़ी असहमतियों के कारण विवाद है। कोर्ट ने कहा, यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच यह विवाद यौन संबंधों के कारण है। इसी के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दहेज को लेकर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए।

 

क्या है पूरा मामला?
मीशा शुक्ला नाम की महिला की शादी 7 दिसंबर 2015 को प्रांजल शुक्ला से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच यौन संबंधों को लेकर विवाद शुरू हो गया। दोनों के बीच विवाद के बाद पत्नी मीशा ने अपने पति और सास-ससुर मधु शर्मा और पुण्य शील शर्मा पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि शादी से पहले दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि पति प्रांजल शराब पीता है और अश्लील फिल्में देखता है। यह भी कहा गया कि पति अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर जोर देता है।

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कोर्ट ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट विनय शरण ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप और पत्नी के बयान शारीरिक संबंधों को लेकर हैं। वकील ने कहा, पत्नी द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोप यौन संबंधों को लेकर असहमति के कारण हैं और महिला को दहेज के लिए नहीं पीटा गया था। कोर्ट ने यह भी कहा, अगर नैतिक रूप से सभ्य समाज में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने अपनी यौन इच्छा व्यक्त नहीं करता है, तो वह कहां जाएगा?
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