UP : इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर अश्लील पोस्ट लाइक करना अपराध है या नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया अहम फैसला

 अगर आप ने कभी कोई अश्लील पोस्ट लाइक कर दिया है तो क्या होगा? क्या कहता है कानून?
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ALLHABAD HIGH COURT
सोशल मीडिया पर किसी 'अश्लील' पोस्ट को लाइक करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ऐसी सामग्री को शेयर या रीपोस्ट करने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। यह बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कही है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के पोस्ट शेयर करना सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 67 के अनुसार 'ट्रांसमिशन' की श्रेणी में आता है और सजा के अधीन होगा।READ ALSO:-काम की खबर : क्या ज्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करने से हो सकता है हार्ट अटैक? बच्चों को कैसे बचाएं ? यहां जानें पूरा सच....

 

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह टिप्पणी तब की जब उन्होंने आगरा के मोहम्मद इमरान काजी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिन पर गैरकानूनी सभा से संबंधित एक पोस्ट को लाइक करने के लिए IT अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के तहत आरोप लगाया गया था। अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। 

 

उन्होंने कहा, “हमें ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो आवेदक को किसी आपत्तिजनक पोस्ट से जोड़ सके क्योंकि आवेदक के Facebook और WhatsApp अकाउंट पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए, आवेदक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।”

 

न्यायमूर्ति देशवाल ने स्पष्ट किया, “यह आरोप लगाया गया है कि केस डायरी में ऐसी सामग्री है जिससे पता चलता है कि आवेदक ने गैरकानूनी सभा के लिए फरहान उस्मान की पोस्ट को लाइक किया है। लेकिन किसी पोस्ट को लाइक करने का मतलब पोस्ट को प्रकाशित या प्रसारित करना नहीं होगा, इसलिए सिर्फ पोस्ट लाइक करने से IT एक्ट की धारा 67 लागू नहीं होगी।''

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अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि IT अधिनियम की धारा 67 अश्लील सामग्री से संबंधित है, न कि उत्तेजक सामग्री से। काज़मी को सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश पसंद करने के लिए आपराधिक मामले का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय के लगभग 600-700 लोगों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला। आगरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ने आरोप पत्र पर ध्यान दिया और 30 जून को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था।
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