UP : 'ओबीसी आरक्षण रद्द, तत्काल कराएं चुनाव', हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार!

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किया। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
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Chunaav
राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव के लिए पांच दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दायर 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। Read Also:-मेरठ : शहर में तेंदुए के देखे जाने से लोगों में दहशत, अकेले बिलकुल ना निकलें, अगर दिखाई दे तो इन नंबरों पर फ़ोन कर वन विभाग को दें सूचना

 

वहीं, हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि वह इस मसले पर विशेषज्ञों से कानूनी सलाह ले रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी को दिया जाने वाला आरक्षण सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण से अलग है। इन याचिकाओं का विरोध करते हुए अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमिताभ राय ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही सर्वे करा चुकी है और घर-घर जाकर सैंपल लिए गए हैं। 

 


सरकार के एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा
अमिताभ राय ने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तैयार आरक्षण रैपिड सर्वे में जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का भी पालन किया, जो स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण प्रदान करता है।

 

हाईकोर्ट के फैसले की अहम बातें

 

  • उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द
  • ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटों को सामान्य माना जाएगा।
  • ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग बनाने के निर्देश
  • तत्काल चुनाव कराने के निर्देश

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