उत्तर प्रदेश चुनाव पोस्टपोनड करे सरकार, पीएम और चुनाव आयुक्त से कोर्ट की अपील-कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए रैलियों पर रोक लगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने का आग्रह किया है।
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Allahabad high court
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग की है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा, 'यूपी में विधानसभा चुनाव में जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। उन्हें टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करने के लिए कहा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का चुनाव स्थगित करने पर भी विचार करें, क्योंकि जीवन है,   संसार है।Read Also:-वाहन चालकों को खतरे से सावधान करेगा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की शुरुआत
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कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि इस अदालत में करीब 400 मामले सूचीबद्ध हैं। इसी तरह रोजाना मामले दर्ज होते हैं। इस कारण बड़ी संख्या में वकील आते हैं। उनके बीच किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। वे एक-दूसरे के करीब खड़े हैं, वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी लहर आने की भी संभावना है।

महामारी को देखते हुए कई देशों ने लॉकडाउन लगाया
हाईकोर्ट ने कहा कि दैनिक समाचार पत्र के अनुसार 24 घंटे में 6 हजार नए मामले मिले हैं. 318 लोगों की मौत हो चुकी है। यह समस्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक रूप से लॉकडाउन कर दिया है।

ऐसे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध है कि इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनाएं। कोर्ट ने कहा कि दूसरी लहर में हमने देखा है कि लाखों लोग कोरोना से संक्रमित थे। साथ ही लोगों की मौत भी हो गई थी।

जस्टिस शेखर कुमार यादव जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। संजय के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट इलाके में केस दर्ज है। आज उन्हें जमानत मिल गई।

एक नजर कोर्ट ने क्या कहा

  • ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव ने काफी लोगों को संक्रमित किया। इससे लोगों की मौत हो गई।
  • अब एक बार फिर यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं।
  • इसके लिए सभी पार्टियां रैलियां, सभाएं कर लाखों लोगों को लामबंद कर रही हैं। 
  • रैलियों में किसी भी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है। 
  • अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो स्थिति दूसरी लहर से भी ज्यादा भयावह होगी।
  • ऐसे में कोर्ट से चुनाव आयुक्त से अनुरोध है कि इस तरह की रैलियों और सभाओं को तुरंत बंद करें। 
  • आयुक्त दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से पार्टियों को अपना प्रचार करने का आदेश दें।
  • हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनावों को एक या दो महीने के लिए टाल दें।
  • जान है तो चुनावी रैलियां, सभाएं होती रहेंगी।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी हमें जीने का अधिकार दिया गया है।

कोरोना के नि:शुल्क टीकाकरण अभियान की सराहना की
हाईकोर्ट ने कहा कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में कोरोना मुक्त टीकाकरण के लिए अभियान चलाने वाले प्रधानमंत्री। वह सराहनीय हैं और अदालत उनकी प्रशंसा करती है। अदालत ने प्रधानमंत्री से इस भयानक महामारी की स्थिति को देखते हुए सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया है। रैलियों, सभाओं और आगामी चुनावों को रोकने और स्थगित करने पर विचार करें क्योंकि दुनिया में जान है। कोर्ट ने इस आदेश की एक कॉपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। 

dr vinit

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