शर्मनाक! प्रेमी जोड़े ने बच्चे से शारीरिक संबंध बनाते हुए बनवाया वीडियो! हाईकोर्ट ने आरोपी के पक्ष में दिया आदेश, जानिए क्या है मामला?

एक प्रेमी जोड़े ने बच्चे को फोन देकर ऐसा काम करवाया कि दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा दिए। POCSO Act के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में बच्चे की मां भी शामिल बताई जा रही है। मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।
 | 
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी है। बच्ची से शारीरिक संबंध बनाने का वीडियो बनाने का आरोप था। पीड़िता ने नवी मुंबई के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में बच्ची की मां भी आरोपी है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।READ ALSO:-कांवड़ यात्रा 2024 : कांवड़ यात्रा के दौरान खुला रहेगा मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे, मेरठ के दिल्ली रोड पर वन-वे व्यवस्था रहेगी लागू

 

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन बच्ची का पक्ष पूछकर रिपोर्ट बनाने या जांच में बच्ची का सहयोग न लेने तक जमानत दी गई है। बच्ची का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन हुआ तो आरोपी को सजा भुगतनी पड़ेगी। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई तक टाल दी गई है।

 

वीडियो देखने के बाद महिला ने दर्ज कराई एफआईआर मामले की सुनवाई जस्टिस मनीष पिताले ने की। मामले में आरोपी बच्ची की मां है और दूसरा आरोपी उसका प्रेमी है। एक याचिकाकर्ता ऐसा भी है, जिसने आरोपों को झूठा बताया और संदेह जताया कि बच्चे की मां ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि वह उसे ब्लैकमेल कर सके। बच्चे की मां ने भी अपने बचाव में यही बात कही है। दोनों आरोपी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मामले में आरोपी बनाए जाने और गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

 KINATIC

दोनों आरोपियों की शादी अलग-अलग लोगों से हुई है और दोनों के विवाहेतर संबंध हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद महिला ने अपने प्रेमी पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिला अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को नियमित जमानत दे दी, जिसकी शर्तों का उसने पालन भी किया, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया।

 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट को बच्चे की मां के मामले में शामिल होने की बात बताई, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
SONU

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।