'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने वाले फैजल उर्फ फैजान की सजा शुरू, 21 बार बोला 'भारत माता की जय', देखें Video
फैजल उर्फ फैजान नाम के एक शख्स ने पुलिस स्टेशन के अंदर फहराए गए तिरंगे को सलामी दी और 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाए। उसने ये सब खुशी-खुशी नहीं किया बल्कि मजबूरी में किया।
Oct 23, 2024, 07:00 IST
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति थाने के अंदर भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। इस व्यक्ति का नाम फैजल उर्फ फैजान है। फैजल ने ये नारे खुद नहीं लगाए हैं, बल्कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसे सजा सुनाई है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक फैजल राजधानी भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचा और 21 बार 'भारत माता की जय' कहते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। Read also:-रेलवे के VIP लाउंज में रायते में मिला जिंदा कनखजूरा...वीडियो वायरल होने पर IRCTC ने दी प्रतिक्रिया.....
फैजल ने ऐसा क्यों किया?
15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाने के आरोपी फैजल को जमानत दे दी, लेकिन शर्त रखी कि जब तक मुकदमा चलेगा, उसे महीने में दो बार मिसरोद थाने जाना होगा और हर बार 'भारत माता की जय' कहते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी।
15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाने के आरोपी फैजल को जमानत दे दी, लेकिन शर्त रखी कि जब तक मुकदमा चलेगा, उसे महीने में दो बार मिसरोद थाने जाना होगा और हर बार 'भारत माता की जय' कहते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी।
आदेश में कहा गया है कि वह मुकदमा समाप्त होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच भोपाल के मिसरोद पुलिस थाने में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही वह वहां फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देगा और 'भारत माता की जय' का नारा लगाएगा।"
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ के निर्देश का पालन करते हुए फैजल महीने के चौथे मंगलवार को थाने पहुंचा और 'भारत माता की जय' के नारे लगाने के साथ ही 21 बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो थाने के अधिकारी इसकी सूचना कोर्ट को देंगे। थाने के पुलिसकर्मियों ने बताया कि हमने इस प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को भेजेंगे।
वहीं आरोपी फैजल का कहना है कि मैं हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं भारत में रहता हूं और भारत माता की जय बोलूंगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पहले गलती हुई, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं दूसरों से भी कहता हूं कि ऐसे वीडियो न बनाएं। जानकारी के मुताबिक आरोपी फैजल उर्फ फैजान के खिलाफ इसी साल 17 मई को मिसरोद थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था वह हिरासत में था।