Deepfake पर सरकार सख्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी जारी...IT मिनिस्ट्री ने बताया गंभीर खतरा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे Deepfake वीडियो और फोटो को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। मंगलवार को IT Ministry ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी जारी की और नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
Dec 27, 2023, 00:40 IST
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केंद्र सरकार ने Deepfake फोटो और वीडियो के जरिए नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास को खतरे को देखते हुए सभी मध्यस्थों को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सभी मध्यस्थों (Social Media Platforms) को IT नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद ने Deepfake का मुद्दा उठाया था और सरकार से उचित कदम उठाने की अपील की थी। READ ALSO:-UP : घर के अंदर जातिसूचक शब्द बोलना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं, इलाहाबाद High Court का बड़ा फैसला
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि फर्जी खबरें या गलत सूचना इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और विश्वास के लिए गंभीर खतरा है। यह खतरा तब और भी बदतर हो जाता है जब यह गलत सूचना कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित होती है। मतलब, Deepfake डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास के लिए खतरा और बढ़ा देता है। इसलिए आज एक बार फिर सभी मध्यस्थों को IT नियमों के अनुपालन को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है।
Misinformation represents a deep threat to the safety and trust of users on the Internet.
— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) December 26, 2023
➡️ #Deepfake which is misinformation powered by #AI, further amplifies the threat to safety and trust of our #DigitalNagriks.
➡️ On 17th November, PM @narendramodi ji alerted the country… pic.twitter.com/QM38gPOt7O
उपयोगकर्ताओं को निर्देश स्पष्ट और सटीक भाषा में दिए जाने चाहिए
एडवाइजरी में कहा गया है कि IT नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई सामग्री, विशेष रूप से नियम 3 (1) (बी) के तहत सूचीबद्ध सामग्री, सेवा की सामग्री सहित स्पष्ट और सटीक भाषा में उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिए। इसमें शर्तें और उपयोगकर्ता अनुबंध शामिल हैं। इसे पहले पंजीकरण के समय और नियमित अनुस्मारक के रूप में, विशेष रूप से लॉगिन के प्रत्येक अवसर पर और प्लेटफ़ॉर्म पर जानकारी अपलोड या साझा करते समय स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
IT राज्य मंत्री ने कहा कि 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को Deepfake के खतरों के बारे में आगाह किया था। उसके बाद, आईडी मंत्रालय ने भारतीय इंटरनेट के सभी हितधारकों के साथ दो बार बातचीत की थी और Deepfake सामग्री के उपयोग के प्रति आगाह भी किया था।
IT मंत्री बोले- कानून गलत जानकारी फैलाने पर रोक लगाता है
मंत्री ने आगे इस बात पर जोर दिया कि इस संबंध में कानून स्पष्ट रूप से गलत सूचना के प्रसार पर रोक लगाता है। इसलिए, सभी मॉडरेटर्स को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसी सामग्री को तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें। प्लेटफॉर्म्स से साफ कहा गया है कि IT नियमों का पालन न करने की स्थिति में उन्हें कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
मंत्री ने आगे इस बात पर जोर दिया कि इस संबंध में कानून स्पष्ट रूप से गलत सूचना के प्रसार पर रोक लगाता है। इसलिए, सभी मॉडरेटर्स को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसी सामग्री को तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें। प्लेटफॉर्म्स से साफ कहा गया है कि IT नियमों का पालन न करने की स्थिति में उन्हें कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
पहले सप्ताह में मंत्रालय बारीकी से निरीक्षण करेगा
IT मंत्रालय आने वाले हफ्तों में बिचौलियों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करेगा और यदि आवश्यक हो तो IT नियमों या कानून में और संशोधन करेगा। मंत्री ने आगे कहा, यह सुनिश्चित करना मोदी सरकार का मिशन है कि इंटरनेट सुरक्षित और विश्वसनीय हो। भारतीय इंटरनेट का उपयोग करने वाले डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास के लिए सभी मध्यस्थों को कानून के तहत जवाबदेह होना चाहिए।
IT मंत्रालय आने वाले हफ्तों में बिचौलियों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करेगा और यदि आवश्यक हो तो IT नियमों या कानून में और संशोधन करेगा। मंत्री ने आगे कहा, यह सुनिश्चित करना मोदी सरकार का मिशन है कि इंटरनेट सुरक्षित और विश्वसनीय हो। भारतीय इंटरनेट का उपयोग करने वाले डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास के लिए सभी मध्यस्थों को कानून के तहत जवाबदेह होना चाहिए।