दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए GRAP 2 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया गया है। इसका मतलब है कि 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे। नया नियम 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लागू होगा।
Oct 22, 2024, 14:11 IST
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दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रैप 2 (Graded Response Action Plan) लागू किया गया है। इसका मतलब है कि 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे। नया नियम 22 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लागू होगा। इसके तहत पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही ग्रैप 1 में जो भी काम हो रहे थे, वे जारी रहेंगे और पाबंदियां भी जारी रहेंगी। READ ALSO:-UP सरकार का दिवाली ऑफर दो महीने और चलेगा, नवंबर-दिसंबर में भी भरवा सकेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर....
दिवाली से पहले एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगा है। सोमवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 दर्ज किया गया। प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन (सीएक्यूएम) ने ग्रैप 2 लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत मुख्य रूप से निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा। इस कदम का मकसद निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करना है।
इसके साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों का अतिरिक्त बेड़ा तैनात किया जाएगा ताकि लोग निजी वाहनों से कम निकलें और सड़कों पर जाम न लगे। दिल्ली सरकार का मानना है कि इन उपायों से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही होटलों में लकड़ी के तंदूर जलाने पर भी रोक रहेगी।
ये प्रतिबंध लागू होंगे
- 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर रोक रहेगी।
- चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे कूड़ा जलाने (बायोमास बर्निंग) पर रोक है, अभियान चलाकर कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- होटल और ढाबों में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक है, उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
लोगों से अपील
- वाहनों के इंजन की ट्यूनिंग करवाएं और टायर का प्रेशर सही रखें और पीयूसी सर्टिफिकेट लें।
- इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करें, रेड लाइट होने पर वाहन बंद रखें।
- कूड़ा न जलाएं और खुले में कूड़ा न फेंके, ग्रीन दिल्ली ऐप और समीर ऐप पर प्रदूषण की शिकायत करें।
- जितना संभव हो सके सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें ताकि प्रदूषण न हो।