बजट 2024: मिडिल क्लास को तोहफा, नई टैक्स व्यवस्था में 7.75 लाख रुपये तक की आय हुई टैक्स फ्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स में कई बदलाव किए हैं। ये बदलाव मुख्य रूप से नई टैक्स व्यवस्था में किए गए हैं। जबकि सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं छुआ है।
Jul 23, 2024, 13:14 IST
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बजट 2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को वो तोहफा दिया जिसकी उसे उम्मीद थी। एक तरफ सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बदलाव किया है। वहीं इसके टैक्स स्लैब को भी पहले से आसान बनाया गया है। हालांकि सरकार से उम्मीद थी कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी छूट बढ़ाई जाएगी, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव करने से दूरी बनाए रखी है। नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही अब आम आदमी की 7.75 लाख रुपये की आय प्रभावी रूप से टैक्स फ्री हो गई है। READ ALSO:-Budget 2024 में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, NDA सरकार खर्च करेगी 2 लाख करोड़
New tax slab of the new tax regime:-
इनकम | टैक्स की दर |
0-3 लाख रुपए | शून्य |
3 से 7 लाख रुपए | 5 प्रतिशत |
7 से 10 लाख रुपए़ | 10 प्रतिशत |
10 से 12 लाख रुपए | 15 प्रतिशत |
12 से 15 लाख रुपए | 20 प्रतिशत |
15 लाख रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |
सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब को भी आसान बनाया है। अब नए टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स रेट रहेगा। यह पहले जैसा ही है। वहीं अब 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। पहले यह टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपये था।
इसी तरह सरकार ने 6 से 9 लाख रुपये की आयकर स्लैब को बढ़ाकर 7 से 10 लाख रुपये कर दिया है। इस पर कर की दर 10 प्रतिशत होगी। वहीं, 10 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
पेंशनभोगियों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
नई कर व्यवस्था में मानक कटौती की सीमा बढ़ाने के साथ ही सरकार ने पेंशनभोगियों को अतिरिक्त लाभ भी दिया है। अब पेंशनभोगियों को पारिवारिक पेंशन पर 25,000 रुपये तक की कर छूट मिलेगी। पहले यह सीमा 15,000 रुपये थी।
नई कर व्यवस्था में मानक कटौती की सीमा बढ़ाने के साथ ही सरकार ने पेंशनभोगियों को अतिरिक्त लाभ भी दिया है। अब पेंशनभोगियों को पारिवारिक पेंशन पर 25,000 रुपये तक की कर छूट मिलेगी। पहले यह सीमा 15,000 रुपये थी।