अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत, करीब 50 दिन बाद जेल से बाहर आए, अब कर सकेंगे चुनाव प्रचार

अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब देखना यह है कि इसका लोकसभा चुनाव और चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ेगा। केजरीवाल करीब 50 दिनों के बाद जेल से बाहर आए हैं और इन 50 दिनों के दौरान वह खूब सुर्खियों में रहे हैं। 
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ARVIND KEJRIWAL
लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ी राहत मिली है। पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी ने कोर्ट में अंतरिम जमानत का विरोध किया था, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल के पक्ष में यह फैसला सुनाया और उन्हें अंतरिम राहत दी। आपको बता दें कि दिल्ली में छठे चरण का मतदान 25 मई को है। इससे पहले केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। READ ALSO:-मेरठ : दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, समलैंगिक संबंधों की वजह से की गई थी दोनों की हत्या

 

जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से रिहा हो जायेंगे। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।  क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हैं, ऐसे में उनके चुनाव प्रचार में उतरने से निश्चित तौर पर न सिर्फ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, बल्कि दिल्ली के चुनावी माहौल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। उनकी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 

 


पार्टी लगातार अपने नेता केजरीवाल के लिए मेहनत, प्रदर्शन और न्याय की मांग कर रही थी। आज जब केजरीवाल को शीर्ष अदालत से राहत मिली है तो नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। 7 मई को ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रोक दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएंगे। 

 

अरविन्द केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा
केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून तक जमानत दे रहे हैं। एसजी ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि 5 जून तक जमानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 1 जून तक। अरविन्द केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाई। केजरीवाल प्रचार कर सकेंगे। 

 

SC ने 7 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था
इससे पहले केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार (7 May) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी लेकिन उस दिन फैसला नहीं हो सका था। ईडी की ओर से कहा गया कि बहस अभी लंबित है और अंतरिम जमानत पर पूरा पक्ष सुना जाना चाहिए।  दरअसल, ईडी लगातार केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध कर रही है।  गुरुवार को जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया। 

 

ED के हलफनामे में क्या?
जांच एजेंसी (ED) ने यह हलफनामा ऐसे समय दाखिल किया है जब अगले दिन यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। इस हलफनामे में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की याचिका का विरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रचार का अधिकार कोई मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। EDकी उपनिदेशक भानु प्रिया ने यह हलफनामा दाखिल किया है। भानु प्रिया ने कहा है कि चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह एक नई परंपरा बन जाएगी, जो ठीक नहीं है। 

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यह भी कहा गया कि पिछले 5 सालों में देश में कुल 123 चुनाव हुए हैं। अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाएगी तो न तो किसी नेता की गिरफ्तारी होगी और न ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योंकि देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव होता रहता है। 

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अरविन्द केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं
इससे पहले 3 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई थी। आपको बता दें कि शराब घोटाले में ED की ओर से अरविन्द केजरीवाल को नौ समन भेजे गए थे लेकिन वह कभी भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। 1 अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं।
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