काम की खबर : सड़क (Road) पर चलती एंबुलेंस (Ambulance) को रास्ता नहीं दिया तो इतने रूपये का होगा चालान कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा

सड़क पर एंबुलेंस को रास्ता न देना आपको भारी पड़ सकता है। कई बार मरीज की स्थिति बेहद गंभीर होती है। ऐसे समय में एंबुलेंस का रास्ता अवरूद्ध करने से मरीज की मौत भी हो सकती है। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन) 2019 के तहत एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर चालान किया जाता है। 
 | 
amulance
आपने अक्सर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनी होगी। ऐसा इसलिए बजाया जाता है ताकि आगे के वाहन एम्बुलेंस को रास्ता दे सकें। अगर कोई व्यक्ति एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन) 2019 के तहत ट्रैफिक पुलिस का चालान होता है। दरअसल, कई बार एंबुलेंस में मरीज की हालत बेहद गंभीर होती है। उन्हें समय पर इलाज के लिए जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना  बेहद जरूरी होता है। इसलिए एंबुलेंस का रास्ता रोकने से पहले सौ बार सोच लें, क्योंकि ऐसा करना जुर्माने को इन्वाइट करने जैसा होता है।Read Also:-  काम की खबर : ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा ये नया सिस्टम, जानिए कैसे काम करेगा

 

कितना हो सकता है जुर्माना?
पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जब रास्ते में एंबुलेंस के फंसने से मरीज की जान चली गई थी। आज भी सड़क पर देखा जाता है कि कुछ लोग अपना समय बचाने के लिए दूसरों की जान बचाना जरूरी नहीं समझते। इसलिए दिल्ली पुलिस एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाती है। इसके अलावा सामुदायिक सेवा करने पर सजा भी दी जा सकती है।

 

पहले कितना जुर्माना था?
सरकार ने 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ संशोधन किए थे। उस दौरान सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाने का फैसला किया था। पुराने एक्ट में एंबुलेंस या किसी अन्य आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर मात्र 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। पहले के नियमों में एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने वालों के लिए सामुदायिक सेवा दंड का प्रावधान नहीं था। केवल 500 रुपये के जुर्माने की व्यवस्था थी।

 

इनके लिए भी किया जाता है चालान
मोटर वाहन के संशोधित अधिनियम में जुर्माने की राशि में काफी वृद्धि की गई है। यदि कोई व्यक्ति शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में गाड़ी चलाता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना और/या 6 महीने की जेल हो सकती है। दूसरी ओर, बार-बार उल्लंघन करने पर 15,000 रुपये और/या एक साल की जेल हो सकती है। किशोर द्वारा गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये के जुर्माने और/या जेल का प्रावधान भी है। garauv

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।