RBI का ऐलान, 1 जनवरी से बदल जाएगा बैंक से जुड़ा बड़ा नियम, सभी ग्राहक होंगे प्रभावित
इस नियम के मुताबिक अगर लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बैंक को करनी होगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 31 दिसंबर तक एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें लॉकर के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी।
Dec 30, 2022, 19:00 IST
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Bank Locker Rules Change: नए साल के पहले दिन से बैंक लॉकर को लेकर नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आप भी बैंक लॉकर में सामान रखते हैं या रखने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। इस नियम से बैंक ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा।Read Also:-बिजली बिल को लेकर बड़ी जानकारी, ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया नोटिस? क्या आपका कनेक्शन कट जाएगा?
1 जनवरी से बदल जाएंगे लॉकर के नियम
इस नियम के मुताबिक अगर लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बैंक को करनी होगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 31 दिसंबर तक एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें लॉकर के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। इससे बैंक ग्राहकों को हमेशा उनकी जरूरी चीजों की जानकारी मिलती रहेगी।
इस नियम के मुताबिक अगर लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बैंक को करनी होगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 31 दिसंबर तक एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें लॉकर के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। इससे बैंक ग्राहकों को हमेशा उनकी जरूरी चीजों की जानकारी मिलती रहेगी।
लॉकर एग्रीमेंट जरूरी होगा
नए साल यानी 1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर मालिकों को एक एग्रीमेंट बनवाना होगा और इसके लिए उनका पात्र होना जरूरी है। बैंकों की ओर से ग्राहकों को लॉकर एग्रीमेंट कराने के मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) भी अपने ग्राहकों को अलर्ट भेज रहा है, जिसमें लिखा है, 'RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक नए लॉकर एग्रीमेंट को 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट करना होगा।'
नए साल यानी 1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर मालिकों को एक एग्रीमेंट बनवाना होगा और इसके लिए उनका पात्र होना जरूरी है। बैंकों की ओर से ग्राहकों को लॉकर एग्रीमेंट कराने के मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) भी अपने ग्राहकों को अलर्ट भेज रहा है, जिसमें लिखा है, 'RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक नए लॉकर एग्रीमेंट को 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट करना होगा।'
इन परिस्थितियों में बैंक मुआवजा देगा
आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अब ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल, अगर बैंक की लापरवाही से लॉकर में रखा सामन खराब हो जाता है तो बैंक को भुगतान करना होगा। यानी अब नए नियम के मुताबिक बैंक की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, बैंक के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी से हुए नुकसान की भरपाई भी बैंक करेगा। इसके तहत बैंक की देनदारी लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक होगी।
आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अब ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल, अगर बैंक की लापरवाही से लॉकर में रखा सामन खराब हो जाता है तो बैंक को भुगतान करना होगा। यानी अब नए नियम के मुताबिक बैंक की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, बैंक के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी से हुए नुकसान की भरपाई भी बैंक करेगा। इसके तहत बैंक की देनदारी लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक होगी।
मुआवजा कब नहीं मिलेगा
अब सवाल यह है कि किन परिस्थितियों में ग्राहकों को मुआवजा नहीं मिलेगा। नए नियम के मुताबिक अगर ग्राहक की गलती या लापरवाही से बिजली, भूकंप, बाढ़, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा।
अब सवाल यह है कि किन परिस्थितियों में ग्राहकों को मुआवजा नहीं मिलेगा। नए नियम के मुताबिक अगर ग्राहक की गलती या लापरवाही से बिजली, भूकंप, बाढ़, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा।