Aadhaar Update : अगर आप आधार में पता अपडेट कराना चाहते हैं तो अब लेनी पड़ेगी घर के मुखिया की सहमति

अब आपको अपने घर के मुखिया की सहमति से पता ऑनलाइन अपडेट करना होगा। बिना सहमति के आप आधार में पता नहीं बदल पाएंगे।
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Adhaar Cards
आधार अपडेट ऑनलाइन: अगर आप अपने आधार कार्ड में पता अपडेट करना चाहते हैं, तो अब आपको अपने घर के मुखिया की सहमति से पता ऑनलाइन अपडेट करना होगा। परिवार के मुखिया की सहमति के बिना आप आधार में पता नहीं बदल सकेंगे। क्‍योंकि UIDAI ने अब देश के प्रत्‍येक नागरिक को परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में पता ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दे दी है। इस सेवा के लिए आवेदकों को 50 रुपये का शुल्क देना होगा। एक बार भुगतान संसाधित हो जाने के बाद एक सेवा अनुरोध संख्या (SRN) निवासी के साथ साझा की जाएगी, और पते के अनुरोध के संबंध में एचओएफ (HOF) को एक एसएमएस (SMS) भेजा जाएगा। जिसे 30 दिनों के भीतर माय आधार पोर्टल पर लॉग इन करके अनुरोध स्वीकार करना होगा।Read Also:-भारत जोड़ो यात्रा : बहन प्रियंका ने राहुल गाँधी को बताया योद्धा, बोलीं- अडानी-अंबानी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए

 

एक आधिकारिक बयान में यूआईडीएआई (UIDAI) ने कहा कि नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद राशन कार्ड, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आदि संबंध संबंधी दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए अब HOF द्वारा OTP-आधारित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।

 

रिश्तेदारों से अपना पता साझा कर पाएंगे
यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदक को घर के मुखिया द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जिन लोगों के पास अपने नाम से सहायक दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें अपने आधार में पता अपडेट करने दें। तो इस स्थिति में आधार में परिवार-आधारित ऑनलाइन पता अद्यतन करने के मुखिया निवासी के रिश्तेदारों (बच्चों), पति/पत्नी, माता-पिता आदि के लिए बहुत मददगार होगा। विभिन्न कारणों से देश के भीतर शहरों और कस्बों में जाने वाले लोगों के साथ, ऐसी सुविधा लाखों लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकती है।

 

यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा निर्धारित किसी भी वैध पते के प्रमाण का उपयोग करके आधार में पता अपडेट करने का नया विकल्प मौजूदा पता अपडेट सुविधा के अतिरिक्त है। बयान में कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HOF हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने या अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है।

 

ऐसे अपडेट होगा पता

 

  • आवेदक अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने के लिए 'माई आधार' पोर्टल पर जा सकते हैं।
  • निवासी को HOF की आधार संख्या दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी। जिसे ही स्वीकार किया जाएगा।
  • HOF की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए, HOF के आधार पर कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
  • घर के मुखिया के आधार नंबर के सफल सत्यापन के बाद, निवासी को संबंध दस्तावेज का प्रमाण अपलोड करने की आवश्यकता होती है।
  • इस सेवा के लिए आवेदकों को 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
  • भुगतान हो जाने के बाद, निवासी के साथ एक सेवा अनुरोध संख्या (SRN) साझा की जाएगी।
  • पते के अनुरोध के संबंध में घर के मुखिया को एक एसएमएस भी भेजा जाएगा।
  • परिवार के मुखिया को 30 दिन में अनुमति देनी होगी

बता दें कि परिवार के मुखिया (HOF) को सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर माय आधार पोर्टल पर लॉग इन कर अनुरोध स्वीकार करना होगा और अपनी सहमति देनी होगी और उनके अनुरोध पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि HOF अपना पता साझा करने से इंकार करता है या SRN जनरेट होने के निर्धारित 30 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता है, तो अनुरोध बंद कर दिया जाएगा।

आवेदक जो इस विकल्प के माध्यम से पता अद्यतन करना चाहता है उसे एक एसएमएस के माध्यम से अनुरोध को बंद करने के बारे में सूचित किया जाएगा। यदि अनुरोध बंद हो जाता है या HOF की अस्वीकृति के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है या प्रसंस्करण के दौरान अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आवेदक को राशि वापस नहीं की जाएगी।

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