शराब का नशा, 2.44 करोड़ की तेज़ रफ़्तार पोर्श कार...पुणे हिट एंड रन मामले में पुलिस की कार्रवाई, नाबालिग आरोपी का पिता गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पुणे में एक लग्जरी कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे दो की मौत हो गई थी। इस मामले में हत्यारे को निबंध लिखने और पुलिस के साथ काम करने की शर्त पर जमानत मिल गई। इस बीच 2.44 करोड़ की पोर्शे कार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है।
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पुणे में पोर्शे कार हादसे में महाराष्ट्र पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। मंगलवार (21 मई) को पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को औरंगाबाद जिले से गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़के ने अपनी तेज रफ्तार पोर्शे कार से एक बाइक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी।READ ALSO:-गर्लफ्रेंड को गोद में बैठाकर हीरो बन रोमांस कर रहा था युवक, पुलिस बाइक समेत उठा ले गई-Video

 

पुणे में उस बार के मालिक और प्रबंधक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जहां किशोर ने घातक दुर्घटना से पहले दोस्तों के साथ शराब पी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, नाबालिग लड़के के पिता को पुणे लाया जा रहा है, जहां उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। पुलिस आरोपी पर बालिग आरोपी की तरह मुकदमा चलाना चाहती है, इसके लिए उसने सोमवार को हाई कोर्ट से इजाजत मांगी है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 

 


क्या है पूरा मामला?
रविवार (19 मई) की सुबह पुणे के एक नाबालिग लड़के ने अपनी  2.44 करोड़ की पोर्श स्पोर्ट्स कार एक दोपहिया वाहन पर चढ़ा दी। एक नाबालिग जो शराब के नशे में था। हिरासत में लिए जाने के बाद 17 साल के नाबालिग को 14 घंटे के अंदर जिला अदालत ने जमानत दे दी। इससे व्यापक आक्रोश फैल गया और गिरफ्तारी की मांग होने लगी। अब इस मामले में उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

 

जमानत की शर्तें
पुणे के किशोर को तब जमानत दे दी गई जब जिला अदालत ने कहा कि अपराध इतना 'गंभीर' नहीं है कि उसे जमानत देने से इनकार किया जाए। हालाँकि, कुछ शर्तों पर जमानत दी गई थी, जिसमें मनोरोग मूल्यांकन और उपचार से गुजरना, 15 दिनों के लिए यातायात पुलिस के साथ काम करना और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना शामिल था।

 


पुणे के शीर्ष पुलिस अधिकारी अमितेश कुमार ने कहा कि आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्होंने 17 वर्षीय लड़की पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने कहा कि हम यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि यह एक जघन्य अपराध है। 

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शराब के नशे में कार चला रहा था
इसके अलावा नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और 17 वर्षीय किशोर को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह सड़क दुर्घटना तब हुई जब अपने दोस्तों के साथ पोर्शे कार में था। नशे धुत्त एक नाबालिग पूरी रफ्तार से स्पोर्ट्स कार चला रहा था, तभी उसने अपने वाहन से एक बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि कार उसके पिता के नाम पर थी और उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। 
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