क्या ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है? आयकर विभाग ने किया स्पष्ट
आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को लेकर कई लोगों के मन में सवाल हैं। वहीं, कुछ खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
Jul 25, 2024, 22:44 IST
|
अगर आप भी करदाता हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को लेकर कई लोगों के मन में सवाल हैं। वहीं, कुछ खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट दावा कर रहे हैं कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या वाकई आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है?READ ALSO:-UP : गाजियाबाद में कहां-कहां रहेगा डायवर्जन? हापुड़ में स्कूल-कॉलेज बंद, देखें ट्रैफिक एडवाइजरी
क्या वाकई आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है?
सोशल मीडिया पर चल रही खबर को लेकर आयकर विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसे गुजरात के एक मशहूर दैनिक अखबार में प्रकाशित किया गया था। विभाग ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक न्यूज क्लिप वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि आईटीआर ई-फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दी गई है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यह खबर झूठी है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 ही है।
सोशल मीडिया पर चल रही खबर को लेकर आयकर विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसे गुजरात के एक मशहूर दैनिक अखबार में प्रकाशित किया गया था। विभाग ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक न्यूज क्लिप वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि आईटीआर ई-फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दी गई है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यह खबर झूठी है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 ही है।
आयकर के नाम पर धोखाधड़ी
आयकर विभाग ने करदाताओं को इस फर्जी खबर और टैक्स रिफंड के नाम पर हो रहे नए घोटाले से बचने की चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि कुछ घोटालेबाज टैक्स रिफंड के नाम पर एसएमएस और ईमेल भेजकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। टैक्स रिफंड से जुड़े किसी भी मैसेज या ईमेल की पुष्टि आधिकारिक माध्यम से जरूर करें।
आयकर विभाग ने करदाताओं को इस फर्जी खबर और टैक्स रिफंड के नाम पर हो रहे नए घोटाले से बचने की चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि कुछ घोटालेबाज टैक्स रिफंड के नाम पर एसएमएस और ईमेल भेजकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। टैक्स रिफंड से जुड़े किसी भी मैसेज या ईमेल की पुष्टि आधिकारिक माध्यम से जरूर करें।
अब तक 4 करोड़ लोगों ने टैक्स भरा
इन सबके बावजूद आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग में भारी बढ़ोतरी की सूचना दी है। 22 जुलाई 2024 तक 4 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल से 8 फीसदी ज्यादा है। इस साल 7 जुलाई और 16 जुलाई को 2 करोड़ और 3 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था। पिछले साल 24 जुलाई को 4 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था।
इन सबके बावजूद आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग में भारी बढ़ोतरी की सूचना दी है। 22 जुलाई 2024 तक 4 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल से 8 फीसदी ज्यादा है। इस साल 7 जुलाई और 16 जुलाई को 2 करोड़ और 3 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था। पिछले साल 24 जुलाई को 4 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था।
क्या है 31 अगस्त का मामला?
हालांकि, कई करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट को तकनीकी गड़बड़ियों के कारण टैक्स फाइल करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट आयकर पोर्टल पर कई तकनीकी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि डेडलाइन बढ़ाई जाए। आईसीएआई, कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) और ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स जैसे संगठनों ने कई मुद्दों का हवाला देते हुए 31 अगस्त, 2024 तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।
हालांकि, कई करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट को तकनीकी गड़बड़ियों के कारण टैक्स फाइल करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट आयकर पोर्टल पर कई तकनीकी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि डेडलाइन बढ़ाई जाए। आईसीएआई, कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) और ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स जैसे संगठनों ने कई मुद्दों का हवाला देते हुए 31 अगस्त, 2024 तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।
समय सीमा बढ़ाने की मांग इस वजह से उठ रही है
- पोर्टल एक्सेस में व्यवधान: सिस्टम ओवरलोड या रखरखाव गतिविधियों के कारण उपयोगकर्ताओं को पोर्टल में लॉग इन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- महत्वपूर्ण फॉर्म तक पहुंच: महत्वपूर्ण फॉर्म तक पहुंचने या डाउनलोड करने में असमर्थता के कारण देरी हुई है।
- पहले से भरे गए डेटा में विसंगतियां: फॉर्म 26AS/AIS में पहले से भरे गए डेटा और जानकारी के बीच बेमेल होने से भ्रम की स्थिति पैदा हुई है।
- सबमिशन से जुड़ी समस्याएं: AIS और TIS सेक्शन में जवाब सबमिट करने में समस्या।
- एरर मैसेज: रिटर्न सबमिट करने के दौरान बार-बार अस्पष्ट त्रुटि संदेश।
- ई-सत्यापन समस्याएं: OTP समस्याओं के कारण रिटर्न को ई-सत्यापित करने में कठिनाइयाँ।
- ITR रसीद डाउनलोड: फाइल करने के बाद ITR रसीद डाउनलोड करने में समस्या।
आयकर विभाग ने दी सफाई
आयकर विभाग ने इस संबंध में एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'हमें सूचना मिली है कि संदेश न्यूज की एक क्लिपिंग सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आईटीआर ई-फाइलिंग की तिथि बढ़ा दी गई है। यह फर्जी खबर है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इनकमटैक्सइंडिया (IncomeTaxIndia) की आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल से अपडेट का पालन करें।'
तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे करदाता आयकर विभाग के टोल-फ्री हेल्पडेस्क नंबर (1800 103 0025 या 1800 419 0025) पर संपर्क कर सकते हैं या Efilingwebmanager@incometax.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। 31 जुलाई की समयसीमा नजदीक आने के साथ ही विभाग ने करदाताओं को फर्जी खबरों और घोटालों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों का पालन करने की सलाह दी है।