थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराया तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और फास्टैग, जल्द आ रहा है नया नियम

 मोटर वाहन अधिनियम के तहत जिन वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा नहीं होगा, उनमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरवाने और फास्टैग खरीदने की अनुमति नहीं होगी।
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अगर आप बाइक, स्कूटर या कार चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सख्त नियम बनाने की सिफारिश की है। आने वाले दिनों में जिन वाहनों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा, उनमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भराने और फास्टैग खरीदने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बिना इंश्योरेंस वाले वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। READ ALSO:-उत्तर प्रदेश-राजस्थान समेत इन राज्यों में 3 फरवरी तक बरसेंगे बादल, तेज गर्जना के साथ गिरेगी बिजली और गिरेंगे ओले, जानें IMD का अलर्ट

 

वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मोटर वाहन बीमा से जुड़े विभिन्न उपायों पर विचार करने की सिफारिश की है, जिसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चलना चाहिए। इतना ही नहीं, ईंधन और फास्टैग केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाना चाहिए, जिनका वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो। इसके साथ ही राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे। 

 

जानकारी के लिए बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, जो कम से कम तीन महीने का होना चाहिए। यह इंश्योरेंस दुर्घटना में थर्ड पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए होता है। इसके बाद भी देश में सड़कों पर आधे से ज्यादा वाहन बिना इंश्योरेंस के दौड़ रहे हैं। 

 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में देश में करीब 34 करोड़ पंजीकृत वाहन थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 43-50% के पास ही वैध थर्ड पार्टी बीमा था। मार्च 2020 तक करीब 6 करोड़ वाहन बिना बीमा के पाए गए। पिछले साल संसद में भी थर्ड पार्टी बीमा लागू करने की सिफारिश की गई थी। 

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मोटर वाहन अधिनियम के तहत, बिना थर्ड पार्टी बीमा के पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपके पास भी थर्ड पार्टी बीमा नहीं है, तो आज ही बनवा लें। 

 

थर्ड पार्टी बीमा क्या है? 
आसान शब्दों में कहें तो थर्ड पार्टी बीमा वह होता है, जिसमें अगर आपका वाहन किसी दूसरी बाइक या कार से टकराता है, तो आपकी बीमा कंपनी दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई दूसरे व्यक्ति से करती है। आपको कोई क्लेम नहीं मिलता।

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