रिजर्व बैंक ने अब इस बैंक पर लगाई पाबंदी, 1 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे खातेदार
भारतीय रिजर्व बैंक (Indian Reserve Bank) ने कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड (Deccan Urban Co-Operative bank) पर पाबंदी लगा दी है। शुक्रवार शाम मक जारी निर्देश में RBI ने कहा है कि अब डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड (Deccan Urban Co-operative Bank Limited) न तो कोई नया कर्ज देगा और न ही ग्राहकों का पैसा बैंक में जमा करेगा। इतना ही नहीं बैंक के खातेदार अपने बचत खाते से 1,000 रुपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते। यह निर्देश छह महीने के लिए है। सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है।
आरबीआई ने बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को निर्देश देते हुए कहा है कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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आरबीआई के अनुसार ग्राहक कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है। नियामक ने कहा, हालांकि 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (डीसीजीसी) योजना के दायरे में हैं। डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है। यह बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है।
आरबीआई ने बताया कि पाबंदी का यह मतलब नहीं है कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा। ये निर्देश 19 फरवरी, 2021 की शाम से छह महीने के लिए प्रभाव में रहेगा जो आगे समीक्षा पर निर्भर करेगा।
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