PAN कार्ड : आप ये कुछ जरुरी काम नहीं कर पाएंगे, अगर हो गया है आप का पैन कार्ड निष्क्रिय..... 

 
सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए उन्हें 30 जून, 2023 तक का समय दिया गया था, ऐसा न करने पर उनका पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो गया है। ऐसे लोग अब ये कुछ जरुरी लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इसकी पूरी सूची आप नीचे पढ़ सकते हैं? क्या इसका भी कोई समाधान है...?READ ALSO:-भारी बारिश से मेरठ में पानी ही पानी, स्पोर्ट्स फैक्ट्रियों-गोदामों में घुसा बारिश का पानी, SSP ऑफिस में तालाब जैसा नजारा,

 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के तहत आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था। आम तौर पर करदाताओं के निवेश, ऋण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने और मिलान करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।

 

इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने में दिक्कत आएगी।
आयकर अधिनियम की धारा 114बी में साफ कहा गया है कि देश में किन वित्तीय लेनदेन के लिए पैन नंबर देना जरूरी है। ऐसे में अगर पैन कार्ड निष्क्रिय है तो आपको ये कुछ जरुरी ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आ सकती है...

 

  • बैंक खाता खोलने के लिए पैन कार्ड का विवरण देना होगा, केवल 'बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट' खोलने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है।
  • बैंक खाते में 50,000 रुपये या इससे ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना पड़ता है।  वैकल्पिक रूप से, आप डिजिटल लेनदेन चुन सकते हैं।
  • शेयर बाजार में किसी भी प्रकार के लेनदेन के लिए आपको डीमैट खाते की आवश्यकता होती है। डीमैट खाता खोलने के लिए पैन कार्ड विवरण की आवश्यकता होती है।
  • डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय भी आपको पैन कार्ड नंबर देना होगा।
  • अगर बीमा का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा है तो पैन कार्ड नंबर देना होगा। 
  • किसी होटल या रेस्तरां में एक समय में 50,000 रुपये या उससे अधिक का नकद भुगतान करने के लिए पैन विवरण की आवश्यकता होती है।
  • एक बार में 50,000 रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बदलने या विदेश यात्रा के लिए नकद भुगतान पर पैन कार्ड नंबर देना होगा।
  • 50,000 रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड भुगतान के लिए आपको पैन विवरण देना होगा।
  • किसी कंपनी के डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने पर पैन कार्ड का विवरण देना होगा।
  • भारतीय रिजर्व बैंक से 50,000 रुपये या उससे अधिक के बांड की खरीद पर भुगतान के लिए पैन कार्ड देना होगा।
  • बैंक से एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक का डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर या बैंकर चेक फॉर्म खरीदकर भुगतान करने पर पैन कार्ड की जानकारी देनी होती है।
  • वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक में 50,000 रुपये से अधिक और कुल 5 लाख रुपये की सावधि जमा के लिए पैन कार्ड विवरण प्रदान करना होगा।