शादी का वादा कर युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले शख्स ने जब शादी से किया इनकार तो UP पुलिस ने नए कानून का पढ़ाया पाठ तुरंत करवाया निकाह 

1 जुलाई से लागू हुए नए कानूनों के तहत शादी का झांसा देकर संबंध बनाना भारतीय न्याय संहिता में अपराध है। धारा 69 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। ऐसे आरोपों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 10 साल कैद या उससे कम हो सकती है।
 
भारतीय न्याय संहिता का असर दिखने लगा है। शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने वालों को अब कानून का डर सता रहा है। यूपी के लखनऊ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाया। फिर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब युवती ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो युवक टालमटोल करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक शादी से बचने के लिए सऊदी अरब जाने की योजना बनाने लगा। READ ALSO:-दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कांवड़ियों के साथ दर्दनाक हादसा, कैंटर के अचानक ब्रेक लगाने से एक की मौत, 11हुए घायल

 

युवती को शक होने लगा। उसने तुरंत यूपी पुलिस से संपर्क किया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को दुराचार के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी। जब जेल जाने की बारी आई तो युवक के परिजन भी मान गए और युवक भी शादी के लिए राजी हो गया। पुलिस ने मंगलवार को दोनों की शादी करा दी। 

 

युवती ने पुलिस से शिकायत की थाना प्रभारी बृजेश सिंह के मुताबिक लखनऊ के सआदतगंज इलाके के न्यू रामनगर में रहने वाली युवती का अपने रिश्तेदार युवक से छह महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी ने शादी का वादा कर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने सऊदी अरब भागने की कोशिश की।

 

जब युवती को इस बात का पता चला तो उसने पुलिस से संपर्क कर अपनी कहानी बताई। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके पिता को थाने बुलाकर पूछताछ की। पता चला कि युवती के आरोप सही हैं। इसके बावजूद युवक के पिता ने युवती से अपने बेटे की शादी करने से इनकार कर दिया।

 

इस पर थाना प्रभारी बृजेश सिंह ने युवक के खिलाफ दुराचार के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की बात कही। जेल जाने के डर से आरोपी युवक और उसके पिता शादी के लिए राजी हो गए।

 

दुराचार पर क्या है नया कानून?
एक जुलाई से लागू नए कानूनों के तहत भारतीय न्याय संहिता में शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाना अपराध है। धारा 69 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। धारा 69 के तहत सजा के सख्त प्रावधान हैं। ऐसे आरोपों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 10 साल कैद या इससे कम हो सकती है। पहले इसे दुष्कर्म की श्रेणी में रखा जाता था।