UP : अपहरण-जबरन वसूली मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा, चुनाव लड़ने पर भी संशय

 पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। पिछले मंगलवार को कोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के इंजीनियर के अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया था।  कोर्ट से सजा मिलने के बाद अब धनंजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने पर संशय पैदा हो गया है। 
 
जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने सांसद पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक, जब धनंजय सिंह पुलिस हिरासत में कोर्ट पहुंचे तो उनके समर्थकों की भीड़ कोर्ट के बाहर जमा हो गई और नारेबाजी करने लगी। READ ALSO:-मेरठ से दिल्ली पहुंचना होगा अब आसान, साहिबाबाद से मोदीनगर तक दौड़ेगी नमो भारत, यात्रा के लिए चुकाना होगा इतना किराया

 

मालूम हो कि मंगलवार (5 मार्च) को कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी मामले में पूर्व सांसद को 'दोषी' करार दिया था। 10 मई 2020 को कोर्ट ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने एमपी-एमएलए को दोषी करार देने के बाद पूर्व सांसद को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया। 

 

 

इसके बाद अभिनव की शिकायत पर धनंजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और फिर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया...लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद जब पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया तो जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कानून का शिकंजा कस गया। अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी मामले में आज यानी बुधवार को सजा का ऐलान किया। 

 

जौनपुर सीट से सांसद कौन है?
आपको बता दें कि फिलहाल जौनपुर से बसपा के श्याम सिंह सांसद हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह को हराया। आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections 2024) के लिए बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर सपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है?