UP : अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा को रामपुर कोर्ट से बड़ी राहत, 5 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुई बरी
अभिनेत्री और उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व सांसद जयाप्रदा को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में गुरुवार को यहां की एक अदालत ने बरी कर दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा के खिलाफ अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई स्थानीय एमपी-एमएलए अदालत में चल रही थी।
Updated: Jul 11, 2024, 18:57 IST
फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा को बड़ी राहत देते हुए रामपुर की जिला अदालत ने उन्हें आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है। जयाप्रदा पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। जब जयाप्रदा कोर्ट से बाहर आईं तो उन्होंने वी शेप में उंगलियां दिखाकर इस राहत का जश्न भी मनाया। इस मौके पर जयाप्रदा ने कहा कि मैं बरी हो गई हूं। मैं इससे खुश हूं, कोर्ट का शुक्रिया, मैंने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है। मैंने कभी भागने की कोशिश नहीं की।READ ALSO:-मेरठ : कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी बोले-विपक्ष में था-तो तलवार और गदा भेंट मिलती थी, अब शॉल-फूल मिलने लगे, स्किल मेला लगाने का भी किया ऐलान
जयाप्रदा कोर्ट में पेश हुईं
इससे पहले जयाप्रदा गुरुवार को रामपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) में पेश हुईं। केमरी थाने में जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान जयाप्रदा ने अपने वकीलों से इस मामले पर चर्चा की और सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया।
इससे पहले जयाप्रदा गुरुवार को रामपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) में पेश हुईं। केमरी थाने में जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान जयाप्रदा ने अपने वकीलों से इस मामले पर चर्चा की और सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया।
MP-MLA court में चल रही थी सुनवाई
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अप्रैल 2019 में जयाप्रदा के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। अधिकारी ने बताया कि जज शोभित बंसल ने आरोप सिद्ध न होने पर पूर्व सांसद को बरी कर दिया। फैसला सुनाए जाने के समय जयाप्रदा भी कोर्ट में मौजूद थीं।
BJP के टिकट पर 2019 में लड़ा था चुनाव
जयाप्रदा ने 2019 का आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर रामपुर से लड़ा था। प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में रामपुर के कमेरी थाने में अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट के फैसले से खुश जयाप्रदा ने पत्रकारों से कहा कि वह इसके लिए कोर्ट का आभार व्यक्त करती हैं।
जयाप्रदा ने 2019 का आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर रामपुर से लड़ा था। प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में रामपुर के कमेरी थाने में अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट के फैसले से खुश जयाप्रदा ने पत्रकारों से कहा कि वह इसके लिए कोर्ट का आभार व्यक्त करती हैं।