UP : सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद पर सर्वेक्षण के आदेश पर आपत्ति जताई, निचली अदालत को कोई कार्रवाई न करने का दिया आदेश 

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को संभल में "शांति और सद्भाव" सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी तक मस्जिद सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी आगे की कार्रवाई करने से परहेज करने का निर्देश दिया है। इसने यह भी कहा है कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाती, तब तक मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
 
उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया। SC ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि इस मामले में कोई कार्रवाई न की जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा।READ ALSO:-मेरठ : पेशाब कांड के पीड़ित की हत्या में 7 के खिलाफ केस दर्ज, पोस्टमार्टम में मौत का कारण नहीं हुआ स्पष्ट

 

संभल मस्जिद सर्वे विवाद को लेकर शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले को अपने पास लंबित रखे हुए हैं। ऐसे में निचली अदालत फिलहाल इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। SC ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश देते हुए कहा कि जब तक HC से कोई आदेश नहीं आता, तब तक जिला कोर्ट इस मामले में कोई कार्रवाई न करे।

 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकता है। यह उनका अधिकार है। अब इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। उन्होंने कहा कि ASI की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाए। निचली अदालत के फैसले पर कुछ आपत्तियां हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को पक्षकारों के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करना चाहिए।

 

संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की थी हिंसा
बता दें कि हाल ही में संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। लोगों की भीड़ में मौजूद नकाबपोश बदमाशों ने पथराव और गोलियां चलाई थीं। इस हंगामे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जामा मस्जिद सर्वे पर सुनवाई हुई।

 

मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं की गई
संभल में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने के मामले में आज संभल स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी की अदालत में पहली सुनवाई नहीं हुई है। आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने की संभावना थी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी, संभल की अदालत में कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि, हरिशंकर जैन समेत आठ वादकारियों ने छह लोगों के खिलाफ संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा दायर किया था। 

 

अदालत ने उसी दिन कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को नियुक्त कर सर्वे (कमीशन) कराने का आदेश दिया था और सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर तय की थी। कोर्ट कमिश्नर उसी शाम अपनी टीम के साथ सर्वे करने शाही जामा मस्जिद पहुंच गए थे। इसके बाद बीते रविवार की सुबह डीएम और एसपी की सुरक्षा में जब वे दोबारा सर्वे करने पहुंचे तो संभल में बवाल हो गया था, जिसमें पांच लोगों की जान चली गई थी।