उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद अब महंगी होगी शराब और बीयर, ये नई कीमत होंगी 1अप्रैल से लागू 

नई आबकारी नीति लागू होने के बाद देशी शराब में 5 रुपये, अंग्रेजी शराब में 10 रुपये और बीयर में 6 से 7 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 
 
उत्तर प्रदेश के शराब प्रेमियों को अब अपनी जेब और ढीली करनी होगी। एक अप्रैल 2023 से नई शराब नीति लागू होने से पूरे यूपी में शराब महंगी हो जाएगी।  बीते दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दुकानों और मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। नए नियमों में न्यूनतम गारंटी कोटे में 10 फीसदी की बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। माना जा रहा है कि नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद देशी शराब में 5 रुपये, अंग्रेजी शराब में 10 रुपये और बीयर में 6 से 7 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। Read Also:-UP : यूपी रोडवेज की बसों के यात्री किराए में हुई बढ़ोतरी, महंगा हुआ सफर, पड़ेगा यात्रियों की जेब पर असर, देखें क्या होगा किराया

 

इस बीच, शराब कारोबारियों ने बिक्री का समय सुबह 10 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे से रात 11 बजे तक करने की मांग की। हालांकि, नई नीति के तहत समय समान रहेगा। यह पूर्व अनुमति से विशेष अवसरों पर बिक्री के घंटों के विस्तार की अनुमति देता है। किस खास मौके के लिए शराब की बिक्री का समय बढ़ाया जा सकता है, यह अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

 

 

वहीं शराब के बड़े कारोबारियों और गोदाम संचालकों के लिए लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मास्टर वेयरहाउस के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर, नगर निगम क्षेत्र लखनऊ एवं गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र तथा इसकी परिधि से पांच किलोमीटर की दूरी पर शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थित होटल, रेस्टोरेंट एवं क्लब बार लाइसेंस के लिए विशेष श्रेणी बनाकर शुल्क में वृद्धि की गयी है। इससे नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), लखनऊ और गाजियाबाद के होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में अन्य शहरों की तुलना में शराब और बीयर महंगी हो जाएगी।