तिहाड़ जेल से 6 महीने बाद बाहर आए संजय सिंह, पहुंचे सीएम आवास, बोले-जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे!

आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को छह महीने बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। हालाँकि, औपचारिकताएँ पूरी न होने के कारण उन्हें रिहा नहीं किया जा सका। अब सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। 
 
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. शराब घोटाला मामले में उन्हें छह महीने बाद जमानत मिल गई। इससे कुछ देर पहले ही उनकी रिहाई का आदेश जेल पहुंचा था। इसके बाद जेल प्रशासन औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया। जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने कहा कि यह जश्न का नहीं, जंग का समय है। सभी देशभक्त कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार रहें। हमारे क्रांतिकारी साथी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं।  जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे!  READ ALSO:-मेरठ : टीवी सीरियल 'रामायण' के राम और उनकी पत्नी कितने हैं अमीर, अरुण गोविल ने नामांकन पत्र में किया खुलासा ,शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को 6 महीने बाद 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालाँकि, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कल औपचारिकताएँ पूरी नहीं की जा सकीं। बुधवार को जमानत की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनकी पत्नी अनिता सिंह सुबह कोर्ट पहुंचीं और 2 लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही रकम की सिक्योरिटी पर जमानत दे दी। शाम को उनकी जमानत का आदेश तिहाड़ जेल पहुंचा और उसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

 


स्वास्थ्य कारणों से देरी
संजय सिंह की रिहाई का आदेश मंगलवार को जारी किया गया था, लेकिन उस वक्त औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकीं, क्योंकि संजय सिंह अस्पताल में भर्ती थे।  उन्हें लिवर संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार दोपहर 12 बजे उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू की गई। 

 

रिहाई के बाद संजय सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचे
संजय सिंह के जेल से बाहर आने से पहले ही तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई थी। रिहा होने के बाद संजय सिंह सीधे सीएम हाउस पहुंचे और सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद संजय सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। यहां वह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। 

 


ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया
2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या संजय सिंह को और दिनों तक जेल में रखने की जरूरत है? कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईडी बताए कि वह क्या करना चाहती है, क्योंकि 6 महीने तक जेल में रहने के दौरान संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस पर ईडी ने कहा था कि उन्हें जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है।