अब एक्सप्रेसवे और हाईवे पर तेज होगी वाहनों की रफ्तार, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान

हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लो स्पीड की समस्या से परेशान हो रहे यात्रियों को राहत देने के लिए भारत सरकार जल्द ही स्पीड लिमिट को लेकर बदलाव कर सकती है। जानिए इसके बारे में विस्तार से...
 
भारत सरकार वाहनों की गति सीमा को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, भारत का नया हाईवे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क तेज गति को संभाल सकता है। ऐसे में अब इन सड़कों पर वाहन तेज गति से दौड़ सकेंगे।Read Also:- बीजेपी विधायक (MLA ) का बेटा 40 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार, ऑफिस और घर से मिले 8 करोड़ कैश, MLA पिता ने कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ा

 

गुरुवार को मिंट जेटवर्क्स स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग समिट 2023 में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि नए हाईवे पर लो-स्पीड लिमिट यात्रियों के लिए मुश्किलें पैदा करती है।Read Also:-शानदार फीचर्स के साथ गियर वाली भारत की पहली ई-बाइक लॉन्च, 'मैटर ऐरा' (Matter Aera) सिंगल चार्ज में चलेगी 125 किमी

 

नए नियमों से लोगों को मिलेगी राहत 
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गति सीमा के लिए नए नियम तैयार होने से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि नए नियम बनाने से पहले केंद्र सरकार राज्यों से बातचीत करेगी।

  

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक ये नए बदलाव देश के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और सुधार के लिए किए जाएंगे। आपको बता दें कि गति सीमा तय करने की जिम्मेदारी सड़क परिवहन मंत्रालय की है। यह मुद्दा निर्माणाधीन सूची के अंतर्गत आता है, जो राज्यों को अपने स्वयं के नियम बनाने की अनुमति देता है।

 

नितिन गडकरी ने कहा, 'अब हालात ऐसे हैं कि हाईवे तो अच्छे हैं, लेकिन स्पीड लिमिट नहीं बदली है। मैं राज्यों के परिवहन मंत्रियों को बुला रहा हूं। हम स्पीड लिमिट के नए नियम बनाएंगे और आपको (लोगों को) जल्द राहत मिलेगी।

 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए नियमों में अलग-अलग तरह के हाईवे के लिए अलग-अलग स्पीड लिमिट होगी। इसमें एक्सेस कंट्रोल हाईवे, 8-लेन, 6-लेन, 4-लेन और 2-लेन हाईवे शामिल हैं। साथ ही शहरों में चलने वाले वाहनों की गति सीमा को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

 

केंद्र ने पहले भी स्पीड लिमिट बढ़ाई है
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2018 में एक्सप्रेसवे पर गति सीमा बढ़ाकर 120 किमी प्रति घंटा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 किमी प्रति घंटा करने का मसौदा जारी किया था। हालांकि, अगस्त 2021 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने मसौदे को रद्द कर दिया, जिसके बाद मंत्रालय ने पिछले साल फिर से उच्चतम न्यायालय में अपील की।