लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग के बीच नोटा पर हंगामा; याचिका दायर, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नोटा पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग के बीच इस पर हंगामा मच गया है, आइए जानते हैं याचिका में क्या मांग की गई है?
 
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण के मतदान के बीच नोटा को लेकर हंगामा मच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के बाद पीठ ने चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका शिव खेड़ा की तरफ से दायर की गई है। Read Also:-मेरठ : शहरों में हजारों बैटरी रिक्शा धड़ल्ले से कैसे चल रहे हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

 

याचिका पर सुनवाई के दौरान गुजरात के सूरत का जिक्र किया गया। आपको बता दें कि आज देश में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस बीच नोटा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और याचिका पर तुरंत सुनवाई हुई। आइये जानते हैं क्या है मामला?

 


याचिका में ये मांग की गई थी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुजरात के सूरत में निर्विरोध चुनाव जीतने की स्थिति से बचने के लिए NOTA को उम्मीदवार मानने की मांग की गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका आई है जिसमें मांग की गई है कि नोटा को उम्मीदवार माना जाए और अगर नोटा को जीतने वाले उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिलते हैं तो वहां दोबारा चुनाव कराया जाए।  याचिका में ऐसे नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए।

 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए निर्देश?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव के साथ जवाब देने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने सूरत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर यह व्यवस्था होती तो निर्विरोध चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं होती। अभी तक नोटा को मिले वोटों का कोई महत्व नहीं है।