पहचान छुपाकर संबंध बनाने पर सजा, 'राजद्रोह कानून होगा खत्म',  गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया नया बिल

देश की कानून-व्यवस्था में बड़े बदलाव के लिए आज अमित शाह ने लोकसभा में 3 कानून पेश किए। इसके साथ ही शाह ने ऐलान किया कि अब राजद्रोह कानून खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि पहले के कानून ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा के लिए थे लेकिन नए तीन कानून भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं।
 
मोदी सरकार ने देश के कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में सीआरपीसी और आईपीसी से संबंधित नए कानून लाने के लिए विधेयक पेश किया है, जिसे स्थायी समिति को भेजा जाएगा। इसके तहत अब देश में नए कानून लागू होंगे और कई मामलों में सजा के प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। यौन हिंसा से लेकर देशद्रोह तक, देश में इन नए कानूनों के लागू होने से क्या बदल जाएगा, जानिए विस्तार से...READ ALSO:-मरीजों के दुर्व्यवहार पर इलाज से मना कर सकेंगे डॉक्टर, परिजनों की मारपीट पर भी नहीं मिलेगा इलाज; नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किये नियम

 

आईपीसी और सीआरपीसी इतिहास बन गए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रतिज्ञाएं देश की जनता के सामने रखीं। इनमें से एक प्रतिज्ञा में गुलामी की निशानियों को ख़त्म करने की बात कही गई थी। इसी कड़ी में मैं तीन बिल लेकर आया हूं, जो पुराने कानूनों को बदलने वाले हैं। अमित शाह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (1860), दंड प्रक्रिया संहिता (1898), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) में बने इन कानूनों को खत्म किया जा रहा है और नए कानून लाए जा रहे हैं। अब देश में भारतीय न्याय संहिता (2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (2023) प्रस्तावित किया जाएगा।

 

 

 

अमित शाह ने कहा कि भारत के कानून में कई ऐसे शब्दों का जिक्र है जो आजादी के पहले के हैं, इनमें ब्रिटिश शासन की झलक मिलती है जिसे अब खत्म कर दिया गया है, इनका इस्तेमाल करीब 475 जगहों पर होता था जो अब नहीं होगा। अब साक्ष्य में डिजिटल रिकार्ड को कानूनी वैधता दे दी गई है, जिससे अदालतों में कागजों का अंबार न देना पड़े। FIR से लेकर केस डायरी तक अब डिजिटल हो जाएगी, किसी भी केस की पूरी सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकेगी. किसी भी मामले की पूरी कार्यवाही डिजिटल तरीके से की जा सकेगी। 

 

जीरो एफआईआर पर ध्यान दिया जाएगा
अमित शाह ने कहा कि अब किसी भी तलाशी में वीडियोग्राफी जरूरी होगी, इसके बिना कोई भी चार्जशीट मान्य नहीं होगी। हम फॉरेंसिक साइंस को मजबूत कर रहे हैं, किसी भी मामले में जहां 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होगी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट जरूरी होगी यानी फॉरेंसिक टीम का दौरा जरूरी होगा, हमने इसे दिल्ली में सफलतापूर्वक लागू किया है। हमारा फोकस 2027 से पहले सभी अदालतों को डिजिटल बनाने की कोशिश है। नए बिल के तहत जीरो एफआईआर लागू की जाएगी, इसके साथ ही ई-एफआईआर को भी जोड़ा जा रहा है। जीरो एफआईआर को 15 दिनों के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजना होगा, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है, तो उसे परिवार को लिखित रूप से सूचित करना होगा।

 

अमित शाह ने बताया कि यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान जरूरी है, पुलिस को 90 दिन में किसी भी मामले की स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। अगर 7 साल से ज्यादा पुराना केस है तो पुलिस पीड़ित का बयान लिए बिना केस वापस नहीं ले सकेगी। अब तक आरोप पत्र दाखिल करने में टालमटोल होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी, जरूरत पड़ने पर कोर्ट किसी भी मामले में 90 दिन और दे सकती है, यानी कुल 180 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होगा। किसी भी स्थिति में बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर निर्णय देना होगा, निर्णय प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर इसे ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

 

अगर अपनी पहचान छिपाकर संबंध बनाते हैं...
गृह मंत्री ने लोकसभा में बताया कि घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी, संगठित अपराध के लिए नया एक्ट जोड़ा जा रहा है। महिलाओं से जुड़े कानून में किया गया बदलाव, अमित शाह ने बताया गलत पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अब होगा अपराध। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के मामले में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल तक की सजा, उम्रकैद और मौत की सजा का प्रावधान है।