चारधाम यात्रा 2021 : निजी-व्यवसायिक वाहनों में सफर के समय म्यूजिक पर रोक, कड़े हैं नियम, देखें
उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें नियमों का पालन करना अनिवार्य है, नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
Sep 19, 2021, 14:42 IST
उत्तराखंड (Uttrakhand) में बदरीनाथ-केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा (Chaardham Yatra 2021) शुरू होते ही परिवहन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्राइवेट सहित कमर्शिलय गाड़ियों के लिए विभाग ने एसओपी जारी की की है। चेतावनी दी है कि एसओपी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ग्रीन कार्ड एवं ट्रिप कार्ड की व्यवस्था की गई है। यात्रा पर जाने वाले राज्य के और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।
सफर के दौरान म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। माल वाहक वाहनों, डबल डेकर ट्रक और टू-व्हीलर के जरिए यात्रियों के आने पर रोक रहेगी। राज्य में प्रवेश करने वाले ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी ने यूपी समेत कई राज्यों को इस बाबत गाइड लाइन जारी की है।
स्मार्ट सिटी और देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दर्शन को आने वाले दूसरे राज्य के श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी (Smart City portal) के अलावा देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल (Devasthanam Board portal) पर भी पंजीकरण कराना होगा। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण से उन्हें राज्य में प्रवेश मिलेगा। जबकि, देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण से यात्रा का ई पास मिलेगा। राज्य के यात्रियों को केवल देवस्थानम बोर्ड की साइट पर पंजीकरण कराना होगा। read also : कौन बनेगा मुख्यमंत्री: अंबिका सोनी ने पंजाब का CM बनने से किया इनकार, अब हिंदू और सिख चेहरे पर उलझी कांग्रेस।
कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक हालात की वजह से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही छोटे चौपहिया वाहनों में सफर के वक्त म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल पर रोक रहेगी। कोविड वैक्सीन के दो टीकों का प्रमाणपत्र या निगेटिव आरटीपीसीआर-एंटीजन रिपेार्ट के बिना किसी भी यात्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पढ़ें - CM योगी ने पेश किया 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड, कहा- पहले मुख्यमंत्री अपना आवास बनाते थे, हमने 42 लाख गरीबों को घर दिए।
सरकार द्वारा जारी की गईं पाबंदियां
- मोटर कैब, मैक्सी कैब में सफर के वक्त टेपरिकार्डर, सीडी प्लेयर पर पूर्ण प्रतिबंध।
- टूरिस्ट बस में टेपरिर्काडर, सीडी प्लेयर संचालन की जिम्मेदारी कंडक्टर पर होगी।
- वाहनों में गैस सिलेंडर पर कड़ी पाबंदी, पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
- हर यात्री अपने पास कोविड वैक्सीनेशन के दो टीके लगे होने का प्रमाणपत्र रखेगा।
- टीकाकरण न होने पर आरटीपीसीआर-एंटीजन निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य।
- हर वाहन के अगले हिस्से में ड्राइवर व यात्री के लिए बकैट सीट भी जरूरी होगी।