ट्रैफिक चालान : बगैर इंडिकेटर दिए वाहन मोड़ने और लेन बदलने पर भी कटेगा भारी चालान, लग सकता है इतना जुर्माना
चालान के नियम: नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद शाह ने बताया कि जिस हाईवे के आगे लेन तय है, अगर कोई व्यक्ति गलत लेन में चला जाता है या बिना इंडिकेटर दिए असुरक्षित तरीके से लेन बदल देता है तो उसका चालान कर दिया जाता है।
Aug 12, 2022, 19:49 IST
यातायात नियम: यातायात को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए देश में यातायात नियम लागू हैं। यदि सभी यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाए तो यह काफी हद तक एक सुरक्षित यातायात वातावरण तैयार कर सकता है। लेकिन, बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसके लिए उनका चालान भी काटा जाता है। देश में हर साल करोड़ों चालान काटे जाते हैं और हजारों करोड़ का जुर्माना सरकार तक पहुंचता है। लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही कम नहीं हो रही है। हालांकि कई बार नियमों की जानकारी न होने के कारण लोग अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। इसलिए आज हम एक और ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जिसका पालन नहीं करने पर भारी चालान काटा जा सकता है। यह नियम वाहन को मोड़ने या लेन बदलने से संबंधित है।Read Also:- मुफ्त राशन अपडेट: करोड़ों राशन कार्ड लाभार्थियों को बड़ा झटका! प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने मुफ्त गेहूं के वितरण पर रोक लगाई
दरअसल, लेन बदलने या वाहन को मोड़ने के लिए एक संकेतक देना आवश्यक है ताकि पीछे से आने वाले वाहनों को यह संदेश मिल सके कि आगे वाला वाहन अपनी लेन बदलने वाला है या मुड़ने वाला है। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद शाह ने बताया कि जिस हाईवे के आगे लेन तय है, उस हाईवे पर अगर कोई व्यक्ति गलत लेन में जाता है या असुरक्षित तरीके से बिना इंडिकेटर दिए लेन बदल देता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। उसने कहा कि अचानक लेन मत बदलो। यदि लेन बदलना आवश्यक हो तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पीछे से आने वाला कोई अन्य वाहन पास में न हो। उन्होंने कहा कि नोएडा ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों का चालान काट रही है जो गलत तरीके से लेन बदल रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को इस बारे में जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है।
कितना होगा जुर्माना?
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में लेन अनुशासन का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। हालांकि, जुर्माने की राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है। दरअसल, बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलना खतरनाक ड्राइविंग माना जाता है और इसलिए चालान काटा जाता है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में लेन अनुशासन का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। हालांकि, जुर्माने की राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है। दरअसल, बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलना खतरनाक ड्राइविंग माना जाता है और इसलिए चालान काटा जाता है।