आप के पास ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,और हेलमेट होने पर भी कट सकता है 10,000 रुपये का चालान, जानिए नियम के बारे में
दिल्ली का रहने वाला एक शख्स सड़क पर बाइक चला रहा था। उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसकी जेब में वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति थी।
Updated: Jul 2, 2022, 00:26 IST
दिल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति सड़क पर बाइक चला रहा था। उसके पास गाड़ी के सभी डॉक्युमेंट्स जैसे की ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मूल कॉपी भी जेब में थी साथ ही उसने हेलमेट भी पहन रखा था। बाइक का बीमा भी था। यहां तक कि ये सारे दस्तावेज भी डिजी लॉकर एप में थे। वो व्यक्ति ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन कर रहा था। हालांकि इस दौरान उस से एक गलती हो गई। जिससे ट्रैफिक पुलिस ने अगले चौराहे पर उसका 10 हजार रुपये का चालान काट दिया। साथ ही उसे निर्देश दिया कि अगली बार ऐसा करने पर चालान के साथ उन्हें 6 महीने की जेल भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं की क्या गलती थी उस व्यक्ति कि उनका इतना बड़ा चालान काट दिया गया। दरअसल उसने अनजाने में मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट, 2019 को तोड़ा था। आज हम आपको इसी एक्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं।Read Also:-काम की खबर : ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए नियम, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बदले नियम, अब ये जरूरी टेस्ट देना होगा
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 क्या है?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 जुलाई, 2019 को लोकसभा में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया। यह विधेयक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करके सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। अधिनियम में मोटर वाहनों से संबंधित लाइसेंस और परमिट, मोटर वाहनों के लिए मानक और इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। यह जुर्माना, सजा या दोनों से दंडनीय हो सकता है।
10 हजार रुपए जुर्माना व 6 माह की कैद
इस अधिनियम के तहत फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना अनिवार्य है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 194ई चालान काटा जाएगा। यदि कोई चालक आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देता है, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। या उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है। या जुर्माना और सजा दोनों भी हो सकता है।
इमरजेंसी वाहनों को रास्ता देना अनिवार्य
यदि आप उस व्यक्ति की तरह आप अपने ऊपर इस तरह की कार्यवाही नहीं चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा सड़क पर आपातकालीन वाहनों को रास्ता दें। जब ये वाहन बार-बार आपके पीछे हॉर्न बजाएं तो अपने वाहन को सड़क के किनारे ले जाएं। और आपातकालीन वाहनों को ओवरटेक करने दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, नियम तोड़ने पर आप के ऊपर उस व्यक्ति की तरह ही आप पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कृपया हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें।