रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का बड़ा फैसला, बैंकों को होम लोन चुकाने के 30 दिन के भीतर लौटाने होंगे रजिस्ट्री के कागजात

 भारतीय रिजर्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी किया है कि जो लोग होम लोन चुकाते हैं। उनकी रजिस्ट्री के कागजात 30 दिन के अंदर उन्हें वापस कर दिए जाएं।
 
भारतीय रिजर्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्री के कागज वापस मिल जाएंगे। RBI ने बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री के कागजात नहीं लौटाता है तो बैंक को हर दिन 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। READ ALSO:-केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 75 लाख महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर

 

भारतीय रिजर्व बैंक ने संपत्ति के दस्तावेज लौटाने के नियम जारी कर बैंकों को यह स्पष्ट कर दिया है। अभी तक लोन पूरा होने के बावजूद लोगों को रजिस्ट्री के कागजात लेने के लिए भटकना पड़ता था और बैंक की प्रक्रिया के कारण इसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे।

 

दस्तावेज़ बैंक शाखा में मौजूद होने चाहिए
इस फैसले के बाद उन होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। RBI ने बैंकों को यह भी साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने होम लोन चुका दिया है। उनकी संपत्ति के दस्तावेज 30 दिनों के भीतर उस शाखा में उपलब्ध होने चाहिए जहां से ऋण लिया गया है। RBI ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है। 

 

बैंक को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए
अगर किसी होम लोन ग्राहक की संपत्ति के कागजात खो जाते हैं या दस्तावेज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों को उठानी होगी। RBI ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में बैंकों को ग्राहकों के नुकसान की भरपाई करनी होगी।  RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि दस्तावेज खो जाने की स्थिति में बैंकों को अगले 30 दिनों के भीतर नए दस्तावेज तैयार कर ग्राहकों को कर्ज लौटाना होगा। 

 

प्रतिदिन 5000 रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निर्देश जारी कर बैंकों से कहा है कि वे किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में देरी न करें। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसे हर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। दरअसल, ऐसी कई शिकायतें मिल रही थीं कि लोन चुकाने के बाद भी ग्राहक को उसकी प्रॉपर्टी के कागजात आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए RBI ने बैंकों और NBFC कंपनियों को ये निर्देश जारी किए हैं।