अस्थायी नंबर प्लेट वाली गाड़ी कितने दिनों तक चला सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कितना होता है चालान?

नए वाहन अक्सर अस्थायी पंजीकरण नंबर प्लेट के साथ आते हैं। यह नंबर प्लेट कुछ समय के लिए जारी की जाती है। आज हम देखेंगे कि अस्थायी नंबर प्लेट कितने दिनों के लिए वैध होती है और दूसरे राज्य में जाने पर कितना चालान होता है?
 
क्या आपने अस्थायी नंबर प्लेट वाला नया वाहन खरीदा है? अगर ऐसा है तो आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे- यह नंबर प्लेट कितने समय तक चलेगी या फिर दूसरे शहर या राज्य में गाड़ी ले जाने पर चालान होगा? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में अस्थायी नंबर प्लेट को लेकर रहते हैं। हालाँकि, आज आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि हम यहां अस्थायी पंजीकरण नंबर प्लेट के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। आइए बिना देर किए जानते हैं कि आप इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल कितने समय तक कर सकते हैं।READ ALSO:- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का बड़ा फैसला, 500 रुपये तक के भुगतान पर नहीं होगी पिन की जरूरत

 

जब हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें शोरूम से अस्थायी नंबर प्लेट वाली गाड़ी मिलती है। हालाँकि, कार के स्थायी पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वाहन उस क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत है जहां से आपने वाहन खरीदा है, या जहां शोरूम स्थित है। इसके बाद स्थाई नंबर प्लेट मिलती है।

 

अस्थायी नंबर प्लेट कितने समय तक वैध होती है?
डीलरशिप द्वारा अस्थायी पंजीकरण प्लेटें दी जाती हैं। इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल नई गाड़ी खरीदी है, जिसका रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। यह एक यूनिक नंबर है जो अधिकतम 1 महीने तक वैध रहता है। यह समय सीमा इसलिए दी गई है ताकि RTO में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की जा सके। 

 

अस्थायी पंजीकरण कैसे प्राप्त करें?
  • अस्थायी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए फॉर्म 20 भरकर RTO में जमा करना होगा.
  • इसके लिए विक्रय प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और सड़क योग्यता प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी।
  • इसके बाद सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के मुताबिक टैक्स और फीस जमा करनी होगी।
  • आमतौर पर गाड़ियों के शोरूम या डीलरशिप खुद ही अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 

 

कहीं और जाने पर चालान?
अस्थायी नंबर प्लेट की वैधता और भी बढ़ सकती है। ग्राहक निर्धारित शुल्क और कर का भुगतान करके वैधता को केवल दो बार बढ़ा सकते हैं। अस्थायी नंबर प्लेट वाली गाड़ी दूसरे शहर या राज्य में ले जाने पर कोई चालान नहीं होगा। यह नंबर प्लेट एक महीने तक वैध रहती है, जिससे आप कहीं भी आ जा सकते हैं।

 

हालांकि, वैलिडिटी खत्म होने से पहले परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। अगर आप बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी से निकलते हैं तो आपका चालान हो सकता है. ट्रैफिक पुलिस बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 5,000 रुपये का चालान काटती है।