सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण मामले में व्यापारियों को तीन सप्ताह का और समय दिया

मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को राहत दी है। कोर्ट ने व्यापारियों को तीन सप्ताह का और समय दिया है, जिसके बाद याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। इस फैसले से व्यापारियों ने राहत की सांस ली और सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है।
 
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मेरठ: मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण के मामले में व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है। अदालत ने व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें परिसर खाली करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। व्यापारियों ने ध्वस्तीकरण के लिए और समय दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।READ ALSO:-मेरठ : राज्यमंत्री सोमेन्द्र तोमर ने 20.68 करोड़ की लागत से बनने वाले खरखौदा-मोहिउद्दीनपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य का किया शुभारंभ

 

आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने व्यापारियों को तीन सप्ताह की मोहलत दी है, जबकि व्यापारियों ने एक साल का समय मांगा था। कोर्ट के इस फैसले से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है और सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस अतिरिक्त समय में वे दूसरी जगहों पर दुकानों की तलाश कर सकते हैं और फिर परिसर को खाली कर देंगे।

 

इस मामले में व्यापारी राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी से भी लगातार सरकार से राहत दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। कोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉ. बाजपेयी ने कहा कि अगर कोर्ट व्यापारियों को और अधिक समय देता है, तो वे सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने और व्यापारियों के हित में कोई समाधान निकालने का आग्रह करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 अप्रैल को होगी, जिसमें आवास विकास परिषद अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि व्यापारियों को और अधिक समय मिलेगा या नहीं।