Muzaffarnagar Slapping Case : राज्य सरकार उचित योजना के तहत बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाए...मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में सहपाठियों द्वारा छात्रों की पिटाई के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को अगली तारीख पर वर्चुअली पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार उचित योजना के तहत छात्र की शिक्षा का खर्च वहन करेगी।
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Allahabad high court
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम बच्चे को सजा के तौर पर सहपाठियों द्वारा थप्पड़ मारे जाने की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि छात्र की पढ़ाई का खर्च उचित योजना के तहत राज्य सरकार उठाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई में वर्चुअली पेश होने का आदेश दिया है।READ ALSO:-दिल्ली में CNG कारें भी होंगी बैन, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ऑड-ईवन (Odd-Even) के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल

 

सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की काउंसलिंग न किए जाने के मुद्दे को अपने आदेश में दर्ज करते हुए कहा, किसी भी बच्चे की काउंसलिंग नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि हम समाधान ढूंढने के लिए TISS मुंबई से काउंसलिंग के लिए कह सकते हैं। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए गंभीर टिप्पणी की थी। 

 

कोर्ट ने कहा था कि अगर छात्रों को धर्म के आधार पर दंडित किया जा सकता है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कभी नहीं दी जा सकती। वहीं जस्टिस ओका ने कहा था कि अगर आरोप सही हैं तो यह किसी शिक्षक द्वारा दी गई सजा सबसे खतरनाक शारीरिक सजा हो सकती है। क्योंकि टीचर ने दूसरे छात्र को पीड़ित छात्र पर हमला करने का निर्देश दिया था। 

 

जवाब दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई।  कोर्ट ने कहा कि अभी तक हमारे आदेश का कोई अनुपालन नहीं हुआ है। हमें बच्चों की काउंसलिंग के लिए एक एजेंसी ढूंढनी होगी। कोर्ट ने कहा कि हमें एक भी बयान दिखाइए कि स्कूल छात्र को दाखिला देने के लिए राजी हो गया है। जब तक हम आदेश पारित नहीं करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, आपको स्टैंड लेना होगा।

 

वीडियो वायरल होने के बाद टीचर ने ये दलील दी
मामला सामने आने के बाद टीचर की सफाई भी सामने आई है। शिक्षक का कहना था कि जिस तरह से वीडियो वायरल किया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं विकलांग था इसलिए बच्चों से मार खाता था। दरअसल, वायरल वीडियो में टीचर बच्चों से कह रहे हैं कि अब इसकी कमर पर मारो, चेहरे पर मत मारो, चेहरा लाल हो रहा है। 

 

पिता ने केस दर्ज कराया है
जब छात्र के पिता को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पिता ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सोमवार 6 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि छात्र को माता-पिता की पसंद के स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। 

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